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एक क्लिक में जानें, इलाहाबाद हाईकोर्ट की आज की बड़ी ख़बरें

कोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वह इस संबंध में जरूरी आदेश पारित करें। साथ ही केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह सभी विभागों को सर्कुलर जारी कर पेड़ों की कटाई के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें।

SK Gautam
Published on: 13 Nov 2019 2:51 PM GMT
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इलाहाबाद हाईकोर्ट

बड़े पेड़ों को दूसरी जगह स्थापित करने के लिए प्रदेश सरकार शीघ्र खरीदे ट्रान्सप्लान्टर मशीनः हाईकोर्ट

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि बड़े पेड़ों को एक स्थान से उठा कर दूसरे स्थान पर स्थापित करने के लिए ट्रांसप्लांटर मशीन की खरीद जल्द की जाए ताकि बड़े पेड़ों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सके।

कोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वह इस संबंध में जरूरी आदेश पारित करें। साथ ही केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह सभी विभागों को सर्कुलर जारी कर पेड़ों की कटाई के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें।

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2 साल में 500000 पेड़ लगाने की व्यवस्था करें

कोर्ट ने जिलाधिकारी इलाहाबाद से कहा है कि वह 2 साल में 500000 पेड़ लगाने की व्यवस्था करें तथा पेड़ों की कटाई कराने के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट हर तीन माह में न्यायालय में प्रस्तुत की जाए। कोर्ट ने जिलाधिकारी प्रयागराज कोई निर्देश दिया है कि संबंधित कमेटी का कोई सदस्य यदि रिटायर होता है तो उसके स्थान पर वनस्पति विज्ञान या बागवानी क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ की न्यायालय की अनुमति से नियुक्ति की जाए।

सड़कों के चैड़ीकरण के लिए पेड़ों की कटाई रोकने के लिए दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल और न्यायमूर्ति आर आर अग्रवाल की पीठ ने दिया है। याचिका पर 2 माह बाद सुनवाई होगी। इससे पूर्व कोर्ट के निर्देश पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की ओर से हलफनामा दाखिल कर बताया गया कि ट्रांसप्लांटर मशीन की खरीद लोक निर्माण कार्य विभाग अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा ही की जा सकती है।

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क्योंकि मंत्रालय के पास ऐसी कोई एजेंसी नहीं है। प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया कि सरकार के यह दोनों विभाग शीघ्र ही ट्रांसप्लांटर मशीन खरीदने की योजना बना रहे हैं जो कि उनके प्रोजेक्ट कास्ट के तहत ही होगी।

दो छात्रों को बी.एड प्रथम सेमेस्टर परीक्षा में मिली बैठने की अनुमति

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय प्रयागराज के परीक्षा नियंत्रक को आदेश दिया है कि बख्शी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट बेल्हा बांध, फूलपुर के दो छात्रों आलोक यादव व प्रीति यादव को 15 नवंबर से होने जा रही बी.एड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने की अनुमति दें।

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कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि याची परीक्षा में तो बैठेंगे लेकिन कोर्ट के आदेश पर ही इनका परिणाम घोषित किया जाएगा। कोर्ट ने विश्वविद्यालय से याचिका पर 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने आलोक यादव व अन्य की याचिका पर दिया है।

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याचियों को काउंसलिंग से प्रवेश न लेने के आधार पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई थी। याची का कहना था कि उन्होंने नियमानुसार प्रवेश लिया था और फार्म भी समय से भर दिया था। इसके बावजूद उन्हें बी.एड की परीक्षा में बैठने नहीं दिया जा रहा है। अगली सुनवाई 10 दिसम्बर को होगी।

SK Gautam

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