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अयोध्या में गेहूं क्रय व्यवस्था के लिए प्रशिक्षिण कार्यशाला, DM ने दिए ये आदेश

गेहूं क्रय व्यवस्था, क्रय गेहूं का भण्डारण, विलिंग, भुगतान निरीक्षण, अनुश्रवण आदि के सम्बंध में गेहूं क्रय में नियुक्त समस्त अधिकारियों/कर्मियों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनपद स्तरीय कार्यशाला सम्पन्न हुआ।

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Published on: 23 March 2021 10:32 PM IST
अयोध्या में गेहूं क्रय व्यवस्था के लिए प्रशिक्षिण कार्यशाला, DM ने दिए ये आदेश
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अयोध्या: गेहूं क्रय व्यवस्था, क्रय गेहूं का भण्डारण, विलिंग, भुगतान निरीक्षण, अनुश्रवण आदि के सम्बंध में गेहूं क्रय में नियुक्त समस्त अधिकारियों/कर्मियों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनपद स्तरीय कार्यशाला सम्पन्न हुआ।

इस अवसर पर जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने बताया कि रवि विपणन वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय कृत प्रणाली के अन्तर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य रूपया 1975 प्रति कुन्तल के आधार पर दिनांक 01 अप्रैल 2021 से गेहूं क्रय किया जायेगा। उन्होंने सभी क्रय केन्द्रों पर इलेक्ट्रानिक कांटा, नयी मापक यंत्र, विनोईंग फैन एवं छलना सहित सभी उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुये प्रत्येक दशा में सभी क्रय केन्द्रों का 01 अप्रैल 2021 से संचालित सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये।

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दिए ये निर्देश

जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व/जिला खरीद अधिकारी गोरेलाल शुक्ला व जिला खाद्य विपणन अधिकारी अजीत प्रताप सिंह को प्रत्येक क्रय केन्द्र पर नोडल अधिकारी नामित कर उनके साथ 01 अप्रैल से पूर्व बैठक कर सभी क्रय केन्द्रों पर किसानों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने व सुगमता के क्रय केन्द्रों का संचालन सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित करने के निर्देश दिये।

जिलाधिकारी ने समस्त तहसीलों में उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की भी बैठक 01 अप्रैल से पूर्व करें, यदि कहीं पर नये केन्द्र की आवश्यकता हो तो सूचित करने के निर्देश दिये। उन्होंने सत्यापन सम्बंधी डिजिटल हस्ताक्षर की प्रक्रिया की विधिवत जानकारी रखने तथा ड्राई रन कर लेने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्राइवेट भवनों में स्थापित क्रय केन्द्रों का सम्बंधित उपजिलाधिकारी भ्रमण कर उसे आस-पास स्थित सरकारी भवनों में स्थानान्तरित करने के निर्देश दिये।

किसानों का सत्यापन लम्बित नही रहना चाहिए- जिलाधिकारी

जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी दशा में किसी भी तहसील में किसानों का सत्यापन लम्बित नही रहना चाहिए। सभी क्रय केन्द्रों पर किसानों हेतु स्वच्छ पेयजल व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उपजिलाधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में खुलने वाले क्रय केन्द्रों से ग्रामों के सम्बद्वीकरण के कार्य को 01 अप्रैल 2021 से पूर्व पूर्ण करा लें। जिलाधिकारी ने कृषकों की सुविधा के दृष्टिगत सभी क्रय केन्द्रों पर समर्थन मूल्य, केन्द्र का नाम, टोल फ्री नम्बर-18001800150 केन्द्र प्रभारी का नाम, मोबाइल नम्बर सहित अन्य सम्बंधित सूचनाओं की वाल पेंटिंग व बैनर अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिये।

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इस अवसर पर डी0एफ0एम0ओ ने बताया कि 01 अप्रैल से 15 जून तक 1575 रूपये प्रति कुन्तल की दर से क्रय केन्द्रों पर गेहूं की खरीद की जायेगी। क्रय केन्द्र प्रात 9 बजे से सायं 5 बजे तक खुले रहेंगे। जनपद में पांच एजेंसियों के कुल 50 क्रय केन्द्र जिसमें विपणन शाखा के 13, पी0सी0एफ0 के 28, पीसीयू के 02, एफसीआई के एक तथा यूपीएसएस के 06 क्रय केन्द्र संचालित किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि जनपद में इस बार कोई लक्ष्य निर्धारित नही है जितना भी गेहूं आयेगा खरीदा जायेगा। कृषक भाईयों को गेहूं विक्रय के पूर्व खाद्य विभाग के पोर्टल www.fcs.up.gov.in पर रजिस्टेªशन करना होगा।

नाथ बख्श सिंह

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