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यूपी सरकार का बड़ा फैसला: घर में लिमिट से ज्यादा शराब रखने पर लेना होगा लाइसेंस

प्रदेश सरकार ने साल 2021-22 में आबकारी विभाग से 34 हजार पांच सौ करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत राज्य में शराब उत्पादन का प्रोत्साहन किया गया है।

Aditya Mishra
Published on: 24 Jan 2021 1:28 PM IST
यूपी सरकार का बड़ा फैसला: घर में लिमिट से ज्यादा शराब रखने पर लेना होगा लाइसेंस
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फुटकर दुकानों से पीओएस मशीन के जरिए बिक्री करने की व्यवस्था भी लागू की जाएगी। साथ ही फुटकर दुकानों पर भी ई पोस मशीन अब अनिवार्य होगी।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में नई आबकारी नीति जारी कर दी गई है। सरकार की तरफ से जारी की नई आबकारी नीति के तहत अगर आप घर में तय मात्रा से ज्यादा शराब रखना चाहते हैं तो आपको यूपी सरकार के आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना पड़ेगा।

लाइसेंस के तौर पर हर साल आपको 12 हजार रुपये सरकारी खजाने में जमा कराना होगा। इतना ही नहीं आपको 51 हजार रुपये आबकारी विभाग के पास बतौर सिक्योरिटी जमा करना होगा।

34500 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य

प्रदेश सरकार ने साल 2021-22 में आबकारी विभाग से 34 हजार पांच सौ करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत राज्य में शराब उत्पादन का प्रोत्साहन किया गया है।

सरकार की इस आबकारी नीति का उद्देश्य Ease of doing business and good governance को बढ़ावा देना है। आपको बता दें कि 2021-22 में विभाग की सभी प्रक्रियाओं को कम्प्यूटराज्ड कर IESCMS यानी इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा।

Liquor यूपी सरकार का बड़ा फैसला: घर में लिमिट से ज्यादा शराब रखने पर लेना होगा लाइसेंस(फोटो:सोशल मीडिया)

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पीओएस मशीन के जरिए बिक्री करने की व्यवस्था

इसके अलावा फुटकर दुकानों से पीओएस मशीन के जरिए बिक्री करने की व्यवस्था भी लागू की जाएगी। साथ ही फुटकर दुकानों पर भी ई पोस मशीन अब अनिवार्य होगी।

वहीं आबकारी नीति के तहत, राज्य में उत्पादित फल से निर्मित शराब पर प्रतिफल फीस नहीं लगाई जाएगी, जो कि आगामी पांच साल तक ऐसे ही रहेगा। साथ ही अब विंटनरी अपने परिसर में स्थानीय उत्पादित वाइन की फुटकर बिक्री कर सकेगी।

wine shop यूपी सरकार का बड़ा फैसला: घर में लिमिट से ज्यादा शराब रखने पर लेना होगा लाइसेंस(फोटो:सोशल मीडिया)

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बीयर पर प्रतिफल शुल्क को किया गया कम

वहीं आपको ये भी बता दें कि पड़ोसी राज्यों की तुलना में बीयर की एमआरपी ज्यादा होने और कोरोना वायरस महामारी की वजह से बीयर की खपत प्रभावित होने के मद्देनजर बीयर पर प्रतिफल शुल्क को सरकार द्वारा कम कर दिया गया है। बीयर की शेल्फ लाइफ नौ महीने तक होगी।

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