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पंचायत चुनाव: आरक्षण सूची का मामला पहुंचा SC, हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती
दिलीप कुमार नामक युवक ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले पर विचार किया जाना चाहिए। इस बार याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि हाईकोर्ट में उनका पक्ष नहीं सुना गया।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। त्रिस्तरीय पंचायत की आरक्षण सूची को लेकर विरोध में इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश पर नई सूची तैयार की जा रही है। इसका प्रकाशन 27 तक होना है, इसी बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू करने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।
सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की गई
बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को वर्ष 2015 के आधार पर आरक्षण सूची तैयार करने का निर्देश दिया था। इसके खिलाफ शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की गई है। इस मामले के याचिकाकर्ता दलीप कुमार ने शीर्ष कोर्ट से हाईकोर्ट के फैसले पर विचार करने की मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें वर्ष 2015 को आधार वर्ष मानकर प्रदेश में पंचायत चुनाव में सीटों के लिए आरक्षण लागू करने का आदेश दिया गया था।
प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले में बड़ी संख्या में लोग संतुष्ट हैं और सरकार 2015 को आधार वर्ष मानकर नई सूची तैयार करा रही है।
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सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका
दिलीप कुमार नामक युवक ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले पर विचार किया जाना चाहिए। इस बार याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि हाईकोर्ट में उनका पक्ष नहीं सुना गया।
पंचायत चुनाव के लिए हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन के क्रम में नये सिरे से तय पदों के आरक्षण तथा आरक्षित सीटों के आवंटन की पहली सूची शनिवार को प्रकाशित होना शुरू हो गई। अब पंचायती राज विभाग के निर्देश पर प्रदेश में यह क्रम 22 मार्च तक चलेगा।
26 मार्च को होगा सूची का प्रकाशन
पंचायती राज विभाग की ओर 11 फरवरी को जारी शासनादेश में सीटों का जो आरक्षण तय हुआ था व तीन मार्च को जो पहली सूची जारी हुई थी उससे दावेदारों के समीकरण बदल गये थे।
मगर 15 मार्च को 1995 के बजाय 2015 को आधार वर्ष मानने के कोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार ने 17 मार्च को नया शासनादेश जारी किया। उसी शासनादेश के अनुपालन में शनिवार को जारी सूची ने भी पंचायतों के आरक्षण में फिर बदलाव कर दिया।
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प्रदेश में अभी तक की व्यवस्था के अनुसार 20 से 23 मार्च के बीच पहली सूची पर दावे व आपत्तियां दाखिल की जा सकेंगी। 24 से 25 मार्च के बीच उनका निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद अंतिम सूची तैयार की जाएगी। 26 मार्च को इस अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
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