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पंचायत चुनाव पर बड़ी खबर: ऐसे लोग नहीं लड़ सकेंगे चुनाव, जानें क्या है पूरा मामला
त्रिस्तरीय पंचायत को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां जोर शोर से चल रही है। हालांकि निर्वाचन आयोग की तरफ से अभी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गयी है। इसके बावजूद चुनाव को लेकर गांव में सरगर्मी बढ़ने लगी है।
कानपुर: को-आपरेटिव के बकायेदार पंचायती चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। चुनाव में दावेदारी करने के लिए पहले उन्हें सहकारी समिति व एलडीबी से लिया गया कर्ज चुकाना होगा। अपर मुख्य सचिव सहकारिता एमबीएस रामी रेड्डी ने वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से इस आशय के निर्देश प्रसारित किये थे कि वित्तीय संस्थानो के बकायेदारो को नामांकन के समय नोड्यूज प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
जारी किया गया ये आदेश
जिसके उपरान्त विभिन्न जिलाधिकारियों ने अपने जनपदो में सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को पंचायत चुनाव के नामांकन के समय सहकारी समिति व एलडीबी से नोड्यूज लिए जाने की बाध्यता का आदेश जारी कर दिया है। जिसके क्रम में जिलाधिकारी कानपुर देहात डॉ दिनेश चन्द्र ने भी 06 फरवरी 2021 को जारी अपने आदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नामाकंन के समय सहकारी समिति व यूपी सहकारी ग्राम्य विकास बैंक लि. का नोड्यूज प्रत्याशियो द्वारा अनिवार्य रुप से प्रस्तुत किए जाने का आदेश जारी किया है।
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(फोटो- सोशल मीडिया)
त्रिस्तरीय पंचायत को लेकर तैयारियां जोरो पर
त्रिस्तरीय पंचायत को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां जोर शोर से चल रही है। हालांकि निर्वाचन आयोग की तरफ से अभी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गयी है। इसके बावजूद चुनाव को लेकर गांव में सरगर्मी बढ़ने लगी है। इस बीच सहकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव ने को-आरेटिव के लिए कर्जदार के पंचायती चुनाव में दावेदारी अयोग्य सावित होने का फरमान जारी कर दिया है।
चुनाव लड़ने के लिए करना होगा ये काम
यदि पंचायती चुनाव में उम्मीदवार के लिए दावेदारी करनी है तो सहकारी समिति एवं भूमि विकास बैंक से लिए गये कर्ज को जल्द से जल्द चुकता करना होगा। सहायक आयुक्त एंव सहायक निबन्धक, सहकारिता कानपुर देहात अनूप कुमार द्विवेदी ने बताया कि सहकारी देयको की वसूली मुख्यमंत्री के विकास कार्यो की समीक्षा में शीर्ष बिन्दु के रुप में शामिल है। जनपद कानपुर देहात में अभी तक जिला सहकारी बैंक का वसूली प्रतिशत 21.50 है, जबकि यूपी सहकारी ग्राम्य विकास बैंक लि. की वसूली का प्रतिशत 10.25 प्रतिशत है।
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सहकारी समितियो द्वारा बांटा गया बहुत सा ऋण बकायेदारों द्वारा अदा नहीं किया गया। जिसके चलते जनपद कानपुर देहात की बहुत सी समितियों की ऋण सीमा चोक हो गयी तथा समितियों में ताला लग गया। अब जिलाधिकारी कानपुर देहात द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में ऐसे सभी बकायेदारों को अपना बकाया अतिशीघ्र अदा करना होगा जो पंचायत चुनाव में प्रतिभाग करना चाहते हैं। अन्यथा कर्ज अदा न करने की स्थिति में सम्बन्धित प्रत्याशी की दावेदारी निरस्त हो जायेगी ।
रिपोर्ट- मनोज सिंह
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