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योगी सरकार का बड़ा एलान, सोमवार से शॉपिंग मॉल में बिकेगी शराब

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में अब शॉपिंग मॉल में सोमवार से महंगी शराब की बिक्री की जाएगी। योगी सरकार ने शनिवार को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है।

Newstrack
Published on: 25 July 2020 2:41 PM GMT
योगी सरकार का बड़ा एलान, सोमवार से शॉपिंग मॉल में बिकेगी शराब
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Liqour

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में अब शॉपिंग मॉल में सोमवार से महंगी शराब की बिक्री की जाएगी। योगी सरकार ने शनिवार को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। शॉपिंग मॉल्स में 800 रुपये से ऊपर की प्रीमियम एवं इंपोर्टेड ब्रांड्स की बिक्री होगी। इसके अलावा 160 रुपये से ऊपर की प्रीमियम एवं इंपोर्टेड ब्रांड्स की बीयर भी मिलेगी।

सरकार के आदेश के मुताबिक शराब की बिक्री सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक की जाएगी, हालांकि शॉपिंग मॉल के परिसर में शराब पीने की अनुमति नहीं होगी।

योगी सरकार ने जारी आदेश में कहा है कि बीते कुछ वर्षों में शॉपिंग मॉल्स से खरीददारी का प्रचलन तेजी से बढ़ा है। इसको देखते हुए शॉपिंग मॉल्स में महंगी विदेशी शराब बेचने की इजाजत दी गई है।

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इन दुकानों में विदेशी शराब, भारत में बनी स्कॉच, जिन और वाइन के सभी ब्रांड, 800 रुपये से अधिक रुपये कीमत की वोदका, 160 या उससे अधिक कीमत के बीयर की कैन बेचने की अनुमति दी गई है।

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प्रदेश की सरकार की तरफ से कहा गया है कि दुकानों की एक साल की लाइसेंस फीस 12 लाख रुपये तय कर दी गई है जो किसी व्यक्ति, कंपनी, फर्म अथवा सोसाइटी से प्राप्त किया जा सकता है। इन दुकानों में ग्राहकों को प्रवेश करने और अपनी इच्छानुसार ब्रांड चुनने की सुविधा मिलेगी। दुकान वातानुकूलित होगी, लेकिन परिसर में शराब पिलाने की अनुमति नहीं होगी।

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लॉकडाउन में भी खुलेंगी शराब की दुकानें

इससे पहले योगी सरकार ने शुक्रवार को शराब पर एक और आदेश दिया था। सरकार के इस आदेश में कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में वीकेंड पर घोषित संपूर्ण लॉकडाउन में शराब की दुकानें खुलेंगी। अपर मुख्य सचिव (आबकारी) ने आदेश जारी किया था। कंटेनमेंट जोन के बाहर शनिवार और रविवार को सुबह 10 से रात 9 बजे तक शराब की दुकानें खुलेंगी।

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