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Gyanvapi ASI Survey: एक इंच पर समझौता नहीं करेंगे, हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने दिखाए तल्ख तेवर
Gyanvapi ASI Survey Update: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अदालत के बाहर कानूनी रूप से कोई समझौता मुमकिन नहीं है। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन का यह बयान विश्व वैदिक सनातन संघ के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बिसेन द्वारा मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतेजामिया को लिखे उस पत्र के जवाब में आया है, जिसमें उन्होंने अंजुमन इंतेजामिया को अदालत के बाहर ज्ञानवापी विवाद का समाधान करने का प्रस्ताव दिया था।
Gyanvapi ASI Survey Update: वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर का एएसआई सर्वे जारी है। भारतीय पुरात्तव विभाग (एएसआई) की टीम आज यानी गुरूवार को 14वें दिन परिसर का सर्वेक्षण कर रही है। लंबे समय से चली आ रही अदालती लड़ाई के बीच दोनों पक्षों (हिंदू-मुस्लिम) के बीच कोर्ट के बाहर समझौता करने की सुगबुगाहट शुरू हुई। जिस पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन की ओर से आज कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली है।
उन्होंने गुरूवार को दो टूक कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अदालत के बाहर कानूनी रूप से कोई समझौता मुमकिन नहीं है। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन का यह बयान विश्व वैदिक सनातन संघ के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बिसेन द्वारा मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतेजामिया को लिखे उस पत्र के जवाब में आया है, जिसमें उन्होंने अंजुमन इंतेजामिया को अदालत के बाहर ज्ञानवापी विवाद का समाधान करने का प्रस्ताव दिया था। जिस पर मुस्लिम पक्ष ने विचार करने की बात भी कही है।
अदालत के बाहर समझौते की बात पर भड़के जैन
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने जितेंद्र सिंह बिसेन द्वारा लिखे गए खत को पूरी तरह से खारिज किया है। उन्होंने इस पर तल्ख रवैया अपनाते हुए ट्वीट भी किया है। जिसमें उन्होंने लिखा है, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि सनातन धर्मी काशी में भोले नाथ की एक इंच पर समझौता नहीं करेंगे,यही हो सकता है कि मुसलमान क्षमा मांगे और अपना अवैध कब्जा हटा लें।
मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि सनातन धर्मी काशी में भोले नाथ की एक इंच पर समझौता नहीं करेंगे,यही हो सकता है कि मुसलमान क्षमा मांगे और अपना अवैध कब्जा हटा लें
— Vishnu Shankar Jain (@Vishnu_Jain1) August 17, 2023
जैन खत में कही गई समझौते की बात के कानूनी पहलू की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, इसका कोई लीगल वैल्यू नहीं है। सीपीसी के आदेश 23 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब तक सभी पक्ष सहमत नहीं हो जाते, तब तक कोई समझौता नहीं किया जा सकता है।
वकील विष्णु शंकर जैन आगे इसे विस्तार से बताते हुए कहते हैं, देश और समाज से जुड़े मामलों में जहां पूरे समाज को शामिल करते हुए प्रतिनिधि वाद दायर किया जाता है। वहां पर कोई व्यक्ति या पक्ष अकेले समझौता करना भी चाहे तो भी नहीं कर सकता है। इसलिए सीपीसी के तहत अदालत से बाहर समाधान की कोई पहल संभव नहीं है क्योंकि लीगल रूप से ही यह संभव नहीं है।
ज्ञानवापी के सर्वे का काम जारी
उधर, मुस्लिम पक्ष को 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद से विवादित ज्ञानवापी परिसर का भारतीय पुरात्तव विभाग (एएसआई) सर्वेक्षण जारी है। सर्वे का आज यानी गुरूवार को 14वां दिन है। जानकारी के मुताबिक, अब तक यानी 13 दिनों तक चले सर्वे में एएसआई को महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं, जिसे हिंदू पक्ष अपने दावे की हकीकत बताता रहा है। एएसआई को 2 सितंबर को अदालत में सर्वे रिपोर्ट दाखिल करना है।