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जब डीएम एसपी करने लगे दुकानदारों की मनुहार, ये थी वजह

जिला आपदा प्रबन्धन समिति की आहूत बैठक में निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक ग्राहक को बैक की ओर से निःशुल्क मास्क दिया जाये। उन्होंने अग्रणी जिला प्रबन्धक से अपेक्षा की है कि समिति की बैठक में लिये गये निर्णय का सभी बैंक शाखाओं से अक्षरशः अनुपालन करायें

राम केवी
Published on: 29 May 2020 7:21 PM IST
जब डीएम एसपी करने लगे दुकानदारों की मनुहार, ये थी वजह
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सीतापुर। डीएम अखिलेश तिवारी और एसपी एलआर कुमार को शुक्रवार को भी बाजारों में घूम कर दुकानदारों को लाकडाउन का पालन करने के लिए मनुहार करनी पडी। उन्होंने भ्रमण के दौरान दुकानों में 5 से अधिक ग्राहक मौजूद होने ,मास्क न लगाने और मानक से अधिक कर्मियों को दुकान पर न रखने हेतु चेतावनी दी। इस दौरान बिना मास्क लगाये , दोपहिया पर दो सवारी बैठे लोगों से भी जुर्माना भी वसूला गया।

पुलिस की साठगांठ

दरअसल, कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए प्रशासन की इस तरह की कवायद 23 मार्च से चल रही है। पूर्ण बंदी के दौरान तो दुकानें खुल ही नहीं रहीं थीं। चैथे लाकडाउन में ग्रीन जोन के दुकानदारों को दुकान खोलने की छूट दी गई, शर्तों के साथ दुकानें खुलने लगीं लेकिन लोगों ने शर्तों पर ध्यान नहीं दिया। इसकी शिकायतें हर राज आ रहीं थीं।

आरोप तो यह भी लगने लगे कि पुलिस की सांठगांठ से कई दुकानदार मनमानी कर रहे हैं। दुकान पर भीड लग रही है। कोई मास्क पहने है तो कोई नहीं। खुद दुकानदार मास्क नहीं पहन रहे हैं। मातहतों की करतूतों पर पर्दा डालने के लिए ही डीएम और एसपी को आज एक बार फिर से बाजार में जाना पडा। दरोगा की तरह वाहन चेकिंग भी करनी पडी। कई वाहनों का चालान कराया तो कई से मास्क न लगाए जाने पर जुर्माना भी वसूला।

ग्राहक को सेनेटाइज करें और मास्क पहनाएं

डीएम ने निर्देश दिया है कि व्यापारिक प्रतिष्ठान का यह दायित्व होगा कि वह स्वयं एवं अपने कर्मचारी व अन्य को मास्क उपलब्ध कराते हुए मास्क का प्रयोग कराना सुनिश्चित करें। दुकान पर आने वाले प्रत्येक ग्राहक को मास्क, गमछा, रूमाल आदि बांधकर ही दुकान पर आने एवं दुकान पर ग्राहकों के हाथ धोने हेतु हैण्ड सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करेंगे तथा प्रत्येक ग्राहक के समुचित सैनिटाइजेशन के बाद ही वस्तुओं का आदान प्रदान करेंगें।

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किसी भी खरीददार को यदि उसने मास्क नहीं पहना है तो उसे बिक्री नही की जायेगी। जिन दुकानों के अन्दर ग्राहक प्रवेश करेंगे, ऐसी दुकानों में दुकानदार सोशल डिस्टेन्सिंग एवं दुकान के भीतरी परिसर के सैनिटाइजेशन की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

वाहन दूर खडा कर पैदल चलें

डीएम ने यह भी कहा, प्रत्येक व्यापारी अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहकों को अपने वाहन आदि को दुकान से दूर वाहन खड़ा करने एवं वाहन से दुकान तक पैदल आने हेतु प्रेरित करेगा। प्रत्येक व्यापारी अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान के सम्मुख सोशल डिस्टेन्सिंग हेतु कम से कम 6 फीट की दूरी पर गोले बनवायेंगे।

प्रत्येक व्यापारी यह सुनिश्चित करेगा कि दुकान पर दुकान मालिक, सेल्समैन एवं ग्राहक सहित 5 से अधिक व्यक्तियों की संख्या न होने पायें। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चों का दुकान में प्रवेश वर्जित होगा।

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उन्होंने अपील कि प्रत्येक दुकान मालिक को कार्यस्थल पर तैनात सेल्समैन एवं आने वाले ग्राहकों को आरोग्य-सेतु ऐप को अनिवार्य रूप से डाउनलोड करने हेतु प्रेरित करने एवं स्वयं द्वारा डाउनलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

बैंक अधिकारी ग्राहकों को मुफत में देंगी मास्क

कोविड वायरस की रोकथाम हेतु जिला आपदा प्रबन्धन समिति की आहूत बैठक में निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक ग्राहक को बैक की ओर से निःशुल्क मास्क दिया जाये।

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उन्होंने अग्रणी जिला प्रबन्धक से अपेक्षा की है कि समिति की बैठक में लिये गये निर्णय का सभी बैंक शाखाओं से अक्षरशः अनुपालन करायें तथा सुनिश्चित करायें कि बैंक शाखाओं में बंैक मित्र के माध्यम से अथवा स्वयं आने वाले प्रत्येक ग्राहक को निःशुल्क मास्क का वितरण किया जाये।

रिपोर्ट.पुतान सिंह



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