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ऑरेंज जोन की इस जिला कचहरी में ऐसे शुरू होगा काम, आप भी जान लें

आॅरेंज जोन में चल रहे उत्तर प्रदेश के कन्नौज स्थित जिला कचहरी में आठ मई से न्यायालयों में कामकाज शुरू हो जाएगा। लाॅकडाउन के नियमों को ध्यान में रखते हुए जिला न्यायाधीश ने आदेश भी जारी कर दिया है।

Dharmendra kumar
Published on: 7 May 2020 7:45 PM GMT
ऑरेंज जोन की इस जिला कचहरी में ऐसे शुरू होगा काम, आप भी जान लें
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कन्नौज: ऑरेंज जोन में चल रहे उत्तर प्रदेश के कन्नौज स्थित जिला कचहरी में आठ मई से न्यायालयों में कामकाज शुरू हो जाएगा। लाॅकडाउन के नियमों को ध्यान में रखते हुए जिला न्यायाधीश ने आदेश भी जारी कर दिया है। कामकाज शुरू होने से भवन न्यायालय भवन को पूरी तरह से सेनेटाइज व साफ-सफाई कराने को भी कहा है।

जिला जज मुशीर अहमद अब्बासी ने जारी किए आदेश में कहा है कि शुक्रवार से न्यायालयों में सुनवाई का समय सुबह सात से दोपहर एक बजे तक रखा गया है। फिलहाल जिला जज न्यायालय, विशेष क्षेत्राधिकार प्राप्त वाले न्यायालय व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में ही सुनवाई होगी। जिला जज के आदेश का हवाला देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव व जज सचिन कुमार दीक्षित ने बताया कि अभी लंबित या फ्रेश जमानत प्रार्थना पत्र, लंबित या फ्रेश अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र और विचाराधीन बंदियों से सम्बंधित रिमांड सुनी जाएगी। अन्य न्यायिक कार्य केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा। तकनीकी दिक्कत होने पर अन्य कोई रास्ता अपनाया जाएगा। सचिव ने यह भी बताया कि जमानत प्रार्थना पत्र, अंतिम प्रार्थना पत्र व लिखित बहस को ईमेल आईडी dckannauj@gmail.com पर भेजा जाएगा।

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प्रार्थना पत्र में वादकारी या अधिवक्ता के मोबाइल नंबर होना जरूरी होगा। दिक्कत होने पर कचहरी के हेल्पलाइन नंबर 05694-237633 पर सम्पर्क किया जा सकता है। सचिव ने बताया कि न्यायालय खोलने से पहले डीएम, प्रशासनिक अधिकारी, सीएमओ, सीएमएस को जानकारी दे दी गई है। साथ ही जो भी व्यक्ति परिसर में प्रवेश करेगा, उसकी थर्मल स्क्रीनिंग जरूर होगी। प्राधिकरण सचिव ने बताया कि जिला जज ने आदेश जारी किया है कि जो भी प्रार्थना पत्र ईमेल पर आएंगे, सिस्टम आॅफीसर उसकी सूचना वेबसाइट पर लोड करेंगे। सभी वादों व उनके प्रार्थना पत्रों को सीआईएस पर दर्ज किया जाएगा।

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इसमें अधिवक्ता व वादकारी के मोबाइल नंबर लिखा होना जरूरी है, जिससे कोई कमी होने पर सम्पर्क किया जा सके। सीआईएस पर दर्ज होने के बाद 48 घंटे के भीतर काज लिस्ट में शामिल होंगे या निर्धारित समयावधि में सुनवाई के लिए पेश किए जाएंगे। जो भी निर्णय होगा, उसे वेबसाइट पर लोड किया जाएगा, जिससे अधिवक्ता व वादकारी अपने वाद की जानकारी कर सकें।

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सचिव ने बताया कि जिला कचहरी में वर्चुअल कोर्ट रूम भी बना दिया गया है। इसके लिए न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन कक्ष चुना गया है। यहां उन्हीं अधिवक्ताओं को आने की अनुमति होगी, जिनके वाद सुनवाई के लिए लिस्टेड होंगे। वादकारी व अन्य प्रतिनिधियों की हाजिरी पर रोक है। जिला जज का आदेश है कि जो अधिवक्ता बहस पूरी कर लेंगे, वह न्यायालय परिसर में नहीं रूकेंगे। हर रोज निस्तारित किए गए वादों या प्रार्थना पत्रों के बारे में सूचना सुबह साढे 11 बजे तक कोर्ट मैनेजर को दी जाएगी, इसे उच्च न्यायालय में भेजा जाएगा। न्यायालय के कर्मचारियों की संख्या 10 फीसदी से अधिक नहीं होगी।

रिपोर्ट: अजय मिश्रा

Dharmendra kumar

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