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कोरोना स्पेशल पैकेजः दुकानों पर काम करने वालों की डीएम से ये बड़ी मांग
कोविड-19 के चलते लॉक डाउन के कारण सभी प्रकार के प्रतिष्ठान बंद रहे। जब सरकार द्वारा अनलॉक किया गया तो दुकानों को सप्ताह में तीन दिन खुलने की अनुमति दी गई।
झांसी: जिले में आज अलग-अलग मामलों में सत्र न्यालय में न्यायाधीश ने आरोपियों की जमानत याचिकाओं को खारिज किया। जिसमें बलात्कार और लूट के आरोपी शामिल थे। वहीं कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते बंद चल रहे व्यापार की वजह से दुकानों पर काम कर रहे कर्मचारियों को आर्थिक मदद देने की भी मांग की गई। इस बीच कोरोना वारियर के रूप में उत्कृष्ट कार्य के लिए स्टेशन मास्टर को सम्मानित किया गया।
दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों को आर्थिक मदद देने की मांग
इस वैश्विक महामारी के चलते लॉक डाउन के रहते हुए सभी प्रकार के प्रतिष्ठान बंद रहे। जब सरकार द्वारा अनलॉक किया गया तो दुकानों को सप्ताह में तीन दिन खुलने की अनुमति दी गई। इसके चलते दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी तीन दिन का काम मिल रहा है जिसके कारण दुकान मालिक उनका वेतन आधा ही दे रहे हैं। वह कर्मचारी पहले तीन माह से घर पर बैठे हैं, उनके परिवार का खाना-पीना पहले से मुश्किल है। जब यह उम्मीद जागी कि अनलॉक के समय काम मिलेगा और परिवार का भरण पोषण हो सकेगा
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लेकिन तीन अन्य बंदी दिनों के कारण वेतन आदि होने के कारण खाने को मोहताज हो रहे हैं। इस संबंध में डॉ मधुपाल सिंह के नेतृत्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि शासन द्वारा आर्थिक मदद की जाए जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। दुकानों को पूर्व की भांति सप्ताह में सात दिन खोला जाए जिससे दुकानदारों पर भी बोझ ना पड़े। ज्ञापन देने वालों में प्रदीप रायकवार, रमन दास, देवेंद्र सेंगर, रितेश भारद्वाज, रणधीर सिंह, प्रमोद कुमार, अजय सिंह आदि मौजूद रहे।
जमानत याचिकायें खारिज
प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय कक्ष-9 संजय सिंह ने घर में घुसकर एक युवती के साथ बलात्कार किए जाने के आरोप में आरोपी की जमानती प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। मालूम हो कि टोड़ीफतेहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम ककवारा निवासी सोनू पुत्र गोविन्द दास के खिलाफ घर में घुसकर बलात्कार करने व जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी के अधिवक्ता ने सोनू की जमानत के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र देते हुए कहा था कि युवती ने सोनू को बलात्कार के आरोप में गलत फंसाया है। इस मामले की अदालत ने पुलिस रिपोर्ट तलब की थी।
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इसके बाद अदालत ने सहायक शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाहा के पक्ष को सुना। सुनने के बाद आरोपी का जमानती प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। वहीं विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम) संजय कुमार (तृतीय) ने ट्रक ड्राइवर की हत्या तथा लूट के मामले में महोबा थाना पनवाड़ी क्षेत्र के पनवाड़ी बा़जार के पास निवासी सनी वाल्मीकि उर्फ खत्री का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार पिछले दिनों 2 ट्रक चालकों को गोली मारने व 30 ह़जार रुपये की लूट करने के मामले में थाना पूँछ में मु़कदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, तभी से आरोपी जेल में निरुद्ध है।
उसने अपने साथी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रवि प्रकाश गोस्वामी व संजय कुमार पाण्डेय ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा कि अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। सह अभियुक्त पवन यादव की जमानत इसी न्यायलय से निरस्त की जा चुकी है। अपराध की गम्भीरता को दृष्टि गत रखते हुए जमानत का पर्याप्त आधार नहीं है। इस पर कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी।
रेलवे स्टेशन प्रबंधक को कोरोना वारियर सम्मान
बाल कल्याण समिति अध्यक्ष/सदस्य द्वारा लॉक डाउन के दौरान विषम परिस्थितियों में रेलवे स्टेशन झाँसी को लगातार विभिन्न समस्याओं के चलते अपने उचित प्रबंधन के द्वारा कोरोना वायरस महामारी से स्टेशन को मुक्त रखने में प्रबंधक आर.आर.राजपूत ने अपना पूर्ण योगदान एक उत्कृष्ट कार्य किया है।
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जिसको देखते हुए बाल कल्याण समिति द्वारा स्टेशन प्रबंधक को कोविड-19 कोरोना वॉरियर्स के रूप में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बाल कल्याण समिति अध्यक्ष अनिल कुमार, सदस्य मोहम्मद आबिद खान, राजीव लोचन मिश्रा, रेलवे चाइल्डलाइन समन्वयक बिलाल उल हक उपस्थित रहे।
रिपोर्ट- बी के कुशवाहा