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सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान, वैट की वसूली के लिए ओटीएस स्कीम लागू

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। यह देश का सर्वाधिक उपभोक्ता वाला प्रदेश है। इसलिए जीएसटी की व्यवस्था के अनुसार यहां जीएसटी संग्रह भी सर्वाधिक होना चाहिए।

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Published on: 24 Dec 2020 1:40 PM GMT
सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान, वैट की वसूली के लिए ओटीएस स्कीम लागू
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सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान, वैट की वसूली के लिए ओटीएस स्कीम लागू

लखनऊ: प्रदेश के लिए राजस्व देश व प्रदेश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए राजस्व संग्रह में वृद्धि के लिए प्रभावी प्रयास किया जाना आवश्यक है। इस लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वैट की बकाया धनराशि की वसूली के लिए पुनः ओटीएस स्कीम लागू की जाए।

मुख्यमंत्री ने कही यह बात

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। यह देश का सर्वाधिक उपभोक्ता वाला प्रदेश है। इसलिए जीएसटी की व्यवस्था के अनुसार यहां जीएसटी संग्रह भी सर्वाधिक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस दिशा में प्रभावी प्रयास करते हुए जीएसटी राजस्व संग्रह में वृद्धि की जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व चोरी में संलग्न तत्वों के विरुद्ध सख्त एवं प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई की जाए।

राजस्व संग्रह के कार्य में तकनीक का उपयोग

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि राजस्व प्राप्ति के लिए सभी स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। अधिकारियों के कार्याें का आकलन उनके परफाॅर्मेंस के आधार पर किया जाए। योग्य अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रह के कार्य में तकनीक का व्यापक उपयोग किया जाए। तकनीक का इस्तेमाल राजस्व की वसूली के साथ इसकी चोरी रोकने में भी सहायक सिद्ध हो सकता है।

जीएसटी संग्रह

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जीएसटी संग्रह के लिए सर्वाधिक आवश्यक है कि सभी व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन कराया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कम से कम 25 लाख व्यापारियों का जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। व्यापारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेरित करने के लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन के लाभ के सम्बन्ध में अवगत कराया जाना चाहिए।

जीएसटी में रजिस्ट्रेशन को लेकर कही यह बात

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड व्यापारी के लिए 10 लाख रुपये के बीमे की व्यवस्था है। इसके लिए कोई धनराशि नहीं देनी पड़ती। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होने से भविष्य में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। व्यापारियों को इस सम्बन्ध में जागरूक करते हुए अधिक से अधिक व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाए।

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मुख्यमंत्री ने इन जिलों के लिए कही बात

व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन का कार्य व्यापारी कल्याण बोर्ड के समन्वय व सहयोग से किया जाना चाहिए। व्यापारियों को रिटर्न फाइल करने के सम्बन्ध में प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज, अयोध्या, गौतमबुद्धनगर, गोरखपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, मेरठ आदि जोनों में कार्यरत अपर वाणिज्य कर आयुक्तों से रिटर्न फाइलिंग के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की।

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