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शराब की दुकानों पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, हुआ ये एलान
शराब-बियर के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। अब यूपी में लागू शनिवार और रविवार के लाकडाउन में भी शराब की दुकाने खुलेंगी।
लखनऊ: शराब-बियर के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। अब यूपी में लागू शनिवार और रविवार के लाकडाउन में भी शराब की दुकाने खुलेंगी। केवल कंटेनमेंट जोन में ही शराब की दुकाने बंद रखी जायेंगी। शेष स्थानों पर शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से रात 09 बजे तक खुलेंगी।
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अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय भूसरेड्डी ने कहा
अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय भूसरेड्डी ने गुरुवार को सभी मण्डलायुक्तों व जिलाधिकारियों, सभी एसएसपी तथा लखनऊ व गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर को जारी पत्र में कहा है कि आबकारी विभाग द्वारा अनुज्ञापित जो भी दुकानें कंटेनमेंट जोन के बाहर है, उनको गृह विभाग के द्वारा बीती 14 जुलाई से लागू की गई शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 05 बजे तक की बंदी की व्यवस्था से मुक्त किया जाता है।
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अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सभी देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर व भांग की फुटकर दुकानों और माडल शाप्स जो कंटेनमेंट जोन के बाहर संचालित हो रही है। उनकी संचालन अवधि सुबह 10 बजे से रात 09 बजे तक निर्धारित की जा रही है। आबकारी विभाग से अनुज्ञापित दुकानों के संचालन में इस अविधि में अगर किसी बदलाव की आवश्यकता पड़ती है तो जिले के जिलाधिकारी को अवधि कम या ज्यादा करने के लिए शासन से अनुमति लेनी होगी।
इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि दैवी आपदा, महामारी या कानून-व्यवस्था की समस्या में अगर कही स्थानीय कारणों से देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर व भांग की फुटकर दुकानों और माडल शाप्स के संचालन अवधि में बदलाव की जरूरत होती है तो हर दिन 12 घंटे की सीमा में पूरे प्रदेश या इसके कुछ भाग या किसी जिले के पूरे या कुछ हिस्से में संचालन अवधि आबकारी आयुक्त निर्धारित करेंगे।
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