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योगी सरकार का बड़ा ऐलान, सरकारी कार्यालय को लेकर दिये ये आदेश

यूपी में 20 अप्रैल से खुलेंगे सरकारी कार्यालय अधिकारियों की उपस्थिति होगी अनिवार्य। तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए लागू होगा रोस्टर। इसके लिए सभी सरकारी विभागाध्यक्षों को आदेश जारी कर दिए गये है।

Vidushi Mishra
Published on: 17 April 2020 4:18 PM IST
योगी सरकार का बड़ा ऐलान, सरकारी कार्यालय को लेकर दिये ये आदेश
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योगी सरकार का बड़ा ऐलान, सरकारी कार्यालय को लेकर दिये ये आदेश

लखनऊ। यूपी सरकार कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन के कारण बंद चल रहे सरकारी कार्यालयों को अब आगामी 20 अप्रैल से सशर्त खोलने की तैयारी में है। इसके लिए सभी सरकारी विभागाध्यक्षों को आदेश जारी कर दिए गये है। आदेश में कहा गया है कि प्रदेश के सभी विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यक्षों समेत समूह क व ख के सभी अधिकारियों को कार्यालय में उपस्थित होना होगा।

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आवश्यकतानुसार रोस्टर का निर्धारण

अपर मुख्य सचिव मुकुल सिंघल द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कार्यालयों में हर कार्यादिवस में समूह ग तथा घ कर्मचारियों की 33 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए विभागाध्यक्ष व कार्यालयाध्यक्ष आवश्यकतानुसार रोस्टर का निर्धारण करे।

रोस्टर निर्धारण इस तरह से किया जाए, जिससे कि एक कर्मचारी अलटरनेट दिवस में कार्यालय आये लेकिन इससे शासकीय कार्य में कोई व्यवधान न हो, शासकीय कार्य के लिए आवश्यक कार्मिकों को ही कार्यालय में बुलाया जाए तथा कार्यालय में सोशल डिस्टैन्सिंग और अन्य सुरक्षात्मक उपायों का पूरा ध्यान रखा जाए।

मोबाइल के जरिए कार्यालय से संपर्क में रहें

इसके साथ ही रोस्टर के अनुसार घर से काम कर रहे कर्मचारी इस अवधि में अपने मोबाइल व अन्य इलेक्ट्रानिक साधनों के जरिए कार्यालय से संपर्क में रहें, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर उन्हे कार्यालय बुलाया जा सकें।

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आदेश में कहा गया है कि आवश्यकता पड़ने पर जिला प्रशासन व ट्रेजरी के कामों को करने के लिए भी कर्मचारियों को लगाया जाए। रेजीडेन्ट कमिश्नर कार्यालयों व आंतरिक किचन के संचालन के लिए भी इसी तरह रोस्टर में ड्यूटी लगाई जाए।

कर्मचारी अपने कार्यों का संपादन करते रहेंगे

इसके साथ ही प्राणिउद्यान के संचालन, प्रबंधन पौधशालाओं, वन्य जीव, जंगलों में अग्निरोधी उपायों या सिंचाई के कार्याें में लगे वन विभाग के कर्मचारी अपने कार्यों का संपादन करते रहेंगे।

इसी तरह पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेन्स, अग्निशमन, आकस्मिक सेवायें, आपदा प्रबंधन, कारागार, नगर निकाय के कर्मचारी बिना किसी प्रतिबंध के पूर्व की तरह ही अपने कार्य करेंगे।

Vidushi Mishra

Vidushi Mishra

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