उड़ान भरने से पहले जान लें नियम, यूपी सरकार ने यात्रियों के लिए जारी की गाइडलाइन

यूपी सरकार ने 25 मई से शुरू हो रही घरेलू उड़ानों के यात्रियों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन के मुताबिक आने वाले सभी यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर निकलने से पहले http://reg.upcovid.in पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण करना होगा।

Shivani Awasthi
Published on: 24 May 2020 3:14 PM GMT
उड़ान भरने से पहले जान लें नियम, यूपी सरकार ने यात्रियों के लिए जारी की गाइडलाइन
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मनीष श्रीवास्तव

लखनऊ। यूपी सरकार ने 25 मई से शुरू हो रही घरेलू उड़ानों के यात्रियों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन के मुताबिक आने वाले सभी यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर निकलने से पहले https://reg.upcovid.in पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण करना होगा। हवाई अड्डे पर सीआईएसएफ दल द्वारा सफल पंजीकरण डिस्पले की जांच करने के बाद ही यात्रियों को हवाई अड्डे के परिसर से बाहर जाने की अनुमति मिलेगी। एयरपोर्ट कर्मियों को निर्देश दिए गये है कि वह सभी यात्रियों को हर समय सोशल डिस्टेंसिंग व हैंड वाशिंग उपायों का कड़ाई से पालन करने की सलाह दे और किसी यात्री में बुखार, खांसी, गले में खराश, सांस फूलने जैसे लक्षण दिखने पर इसकी सूचना टोल फ्री नम्बर-1800-180-5145 पर दे या स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों से सम्पर्क करें।

यूपी में सोमवार से घरेलू उड़ान शुरू

प्रदेश के मुख्य सचिव, राजेन्द्र कुमार तिवारी ने रविवार को यूपी के सभी जिलाधिकारियों, एयरपोर्ट के निदेशकों, सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों को घरेलू उड़ानों के प्रारम्भ होने पर एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों के लिए प्रोटोकॉल से सम्बंधित निर्देश दिये है। उन्होंने कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के दिशा-निर्देशों के अनुसार 25 मई से घरेलू उड़ानों का परिचालन प्रारम्भ हो रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले सभी यात्री हवाई अड्डे से बाहर निकलने से पहले लिंक https://reg.upcovid.in पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण करेगें। यह लिंक हवाई अड्डे पर विभिन्न स्थानों पर प्रमुखता से दिखाया जाएगा और उद्घोषणा के माध्यम से यात्रियों को सूचित किया जाएगा।

यूपी आने वाले सभी यात्री किए जाएंगे 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन

मुख्य सचिव ने कहा कि हर यात्री को अपने मोबाइल फोन में आए ओटीपी का उपयोग करते हुये स्वयं और साथ में यात्रा कर रहे परिवार के सदस्यों का विवरण निर्धारित प्रारूप में दर्ज करा कर पंजीकरण किया जायेगा। पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस भेजा जाएगा और एक पीडीएफ उनके मोबाइल स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी, जिसे ई-मेल के माध्यम से भी भेजा जा सकता है। यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति देने से पहले एयरपोर्ट सुरक्षा द्वारा इस एसएमएस या पीडीएफ की अनिवार्य रूप से जांच की जाएगी।

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यात्रियों को करना होगा पंजीकरण

उन्होंने कहा कि https://reg.upcovid.in लिंक पर पंजीकरण में कठिनाई होने पर यात्री 1800-180-5145 पर फोन कर सम्पर्क कर सकते है। हवाई अड्डे पर सीआईएसएफ दल द्वारा सफल पंजीकरण डिस्पले की जांच करने के बाद ही यात्रियों को हवाई अड्डे के परिसर से बाहर जाने की अनुमति दी जायेगी। यह कार्य सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुये किया जाएगा। डिस्पले की जांच के दौरान यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी यात्री नो-कान्टेक्ट प्रोटोकाल का पालन कर रहे हैं।

सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वाशिंग पर विशेष ध्यान

मुख्य सचिव ने कहा कि सभी यात्रियों को सलाह दी जाए कि वे हर समय सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वाशिंग उपायों का कड़ाई से पालन करें तथा मास्क या फेस कवर पहनें। किसी भी परिस्थिति में समूह में एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी। जो यात्री उत्तर प्रदेश छोड़ने की योजना नहीं बना रहे हैं उन्हे 14 दिनों की अवधि के लिए होम क्वारेन्टाइन किया जाएगा। इन यात्रियों को होम क्वारेन्टाईन के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। घर के बाहर पोस्टर चिपकाने सहित होम-क्वारेन्टाईन के बारे में पूर्व में जारी दिशा-निर्देश, मोहल्ला निगरानी समिति और ग्राम निगरानी समिति द्वारा सामुदायिक निगरानी-तंत्र लागू होगें।

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यूपी आगमन के 6वें दिन यात्रियों का होगा कोरोना टेस्ट

तिवारी ने कहा कि स्थानीय जिला प्रशासन इन्हें किसी कार्यालय में योगदान करने या अन्य महत्वपूर्ण कार्य के लिए जांच के बाद होम-क्वारेन्टाइन में छूट देने के लिए अधिकृत होगा। यूपी आगमन के 6वें दिन आगन्तुक के द्वारा अपना परीक्षण कराया जा सकेगा तथा निगेटिव आने पर होम-क्वारेन्टाइन समाप्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति के पास अपने घर में होम-क्वारेन्टाइन की पर्याप्त व्यवस्था न हो तो उसे इन्स्टीट्यूशनल क्वारेन्टाइन में रखा जाएगा।

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वापसी की यात्रा का विवरण उपलब्ध कराना जरुरी

जो यात्री अल्प अवधि (एक सप्ताह से कम) के लिए प्रदेश में आ रहे हैं तथा यहां से किसी अन्य स्थान को जा रहे हैं या वापस जा रहे हैं तो उन्हें अगली वापसी की यात्रा का विवरण उपलब्ध कराना होगा। इन्हें क्वारेन्टाइन में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे यात्रियों को हॉट-स्पॉट के कन्टेनमेंट जोन में जाने की अनुमति नहीं होगी। अगर वापस आने वाले आगंतुक का प्रवास किसी आवासीय परिसर के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर प्रस्तावित है तो उक्त स्थान के प्रभारी के द्वारा ऐसे सभी व्यक्तियों की सूचना सम्बन्धित जिला प्रशासन का उपलब्ध कराएंगे। प्रभारी द्वारा ऐसे स्थान का नियमित रूप से सेनीटाइजेशन सुनिश्चित किया जाएगा।

यात्री बिमारी के लक्षण विकसित होने पर टोल फ्री नंमर पर दे इसकी सूचना

मुख्य सचिव ने कहा कि यात्री में बुखार, खांसी, गले में खराश, सांस फूलने जैसे लक्षण विकसित होने की स्थिति में इसकी सूचना टोल फ्री नम्बर-1800-180-5145 पर दी जाएगी या स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों से सम्पर्क किया जाएगा। पंजीकरण से संबन्धित डाटा और सूचना को आवश्यक निगरानी के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के साथ दैनिक आधार पर साझा किया जायेगा।

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