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Pakistan News: पाकिस्तान में चीफ जस्टिस पर लगी लगाम, विवादित विधेयक पास हुआ

Chief Justice of Pakistan: संशोधन के तहत सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने के बाद मुख्य न्यायाधीश के पद पर स्वतः ही आसीन होने को रोक दिया गया है।

Neel Mani Lal
Written By Neel Mani Lal
Published on: 21 Oct 2024 2:51 PM IST
Pakistan News: पाकिस्तान में चीफ जस्टिस पर लगी लगाम, विवादित विधेयक पास हुआ
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पाकिस्तान में चीफ जस्टिस पर लगी लगाम   (photo: social media )

Chief Justice of Pakistan: पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने विवादित न्यायिक संशोधन विधेयक पारित कर दिया है जिसके तहत मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल तीन साल तक सीमित कर दिया गया है।

संसद के दोनों सदनों में पारित होने के बाद, संविधान (छब्बीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 2024 अब राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा और उनके हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा।

क्या है विधेयक में

इस विधेयक में संवैधानिक संशोधनों का एक सेट शामिल है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के तीन वरिष्ठतम न्यायाधीशों में से एक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए एक विशेष आयोग का गठन शामिल है।

संशोधन के तहत सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने के बाद मुख्य न्यायाधीश के पद पर स्वतः ही आसीन होने को रोक दिया गया है।

सीनेट में विधेयक प्रस्तुत करने वाले विधि मंत्री आजम नजीर तरार ने कहा कि 'नए चेहरे' वाले आयोग में मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश, दो सीनेटर और राष्ट्रीय असेंबली के दो सदस्य शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इन परिवर्तनों से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय प्रदान करने में तेजी आएगी।

विपक्ष का आरोप

विपक्ष ने आरोप लगाया है कि इस पूरी कवायद का उद्देश्य 25 अक्टूबर को वर्तमान मुख्य न्यायाधीश काजी फैज ईसा की सेवानिवृत्ति पर न्यायमूर्ति मंसूर अली शाह की नियुक्ति को मुख्य न्यायाधीश बनने से रोकना है।

पीटीआई नेता हम्माद अजहर ने संशोधन को "न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर घातक प्रहार" करार दिया और बताया कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार सरकार को देने से न्यायपालिका का राजनीतिकरण होगा। पीटीआई के एक अन्य नेता सलमान अकरम राजा ने इस क्षण को संसद के इतिहास का सबसे निराशाजनक क्षण बताया और इसे न्यायपालिका का नियंत्रण कार्यपालिका को सौंपना बताया।

नेशनल असेंबली ने 26वें संविधान संशोधन विधेयक को 21 अक्टूबर की सुबह 5 बजे पारित कर दिया। विपक्ष का आरोप है कि इसका उद्देश्य स्वतंत्र न्यायपालिका की शक्तियों को कम करना है। 336 सदस्यीय सदन में 225 सदस्यों ने विधेयक का समर्थन किया।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) और सुन्नी-इत्तेहाद काउंसिल (एसआईसी) ने संशोधन का विरोध किया, लेकिन पीटीआई के समर्थन से अपनी सीटों पर बने रहने वाले छह स्वतंत्र सदस्यों ने विधेयक का समर्थन किया। संशोधन पारित करने के लिए सरकार को 224 वोटों की आवश्यकता थी।

इसके पहले सीनेट ने रविवार रात को आवश्यक दो-तिहाई बहुमत के साथ संशोधन को मंजूरी देने के लिए 65-4 वोट दिए।सत्तारूढ़ गठबंधन को संसद के ऊपरी सदन में 64 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता थी।



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Monika

Monika

Content Writer

पत्रकारिता के क्षेत्र में मुझे 4 सालों का अनुभव हैं. जिसमें मैंने मनोरंजन, लाइफस्टाइल से लेकर नेशनल और इंटरनेशनल ख़बरें लिखी. साथ ही साथ वायस ओवर का भी काम किया. मैंने बीए जर्नलिज्म के बाद MJMC किया है

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