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Iraq marriage Age: इस देश में अब 9 साल की उम्र में हो जाएगी लड़कियों की शादी! महिलाओं के अधिकार भी होंगे खत्म?
Iraq marriage age for Girls: यही नहीं महिलाओं को तलाक, बच्चों की कस्टडी और विरासत के अधिकार से भी वंचित करने के लिए संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।
Iraq marriage age for Girls: इराक में अब महज नौ साल की उम्र में लड़कियों की शादी हो जाएगी! इसके लिए इराक बकायदा देश के विवाह कानून में संशोधन के लिए प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। इस प्रस्तावित संशोधन में पुरुषों को 9 साल के उम्र की लड़कियों से शादी करने का अधिकार होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यही नहीं महिलाओं को तलाक, बच्चों की कस्टडी और विरासत के अधिकार से भी वंचित करने के लिए संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। इसको लेकर लोगों में भारी आक्रोश है वे इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। महिला अधिकार समूहों जैसे गठबंधन ने तो सरकार के इस प्रस्ताव को बच्चियों के साथ बलात्कार को वैध बनाने जैसा बताया।
बता दें कि देश के व्यक्तिगत स्थिति कानून, जिसे कानून 188 के रूप में जाना जाता है, उसे इराकी संसद संशोधन की तैयारी कर रहा है।
यह विधेयक नागरिकों को पारिवारिक मामलों में निर्णय लेने के लिए धार्मिक अधिकारियों या नागरिक न्यायपालिका को चुनने की अनुमति देगा। इस बारे में शिया पार्टियों के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार का कहना है कि प्रस्तावित संशोधन इस्लामी शरिया कानून की सख्य व्याख्या के अनुरूप है। इसका उद्देश्य लड़कियों को अनैतिक संबंधों से बचाने के प्रयास में प्रस्तावित संशोधन पारित करना है।
प्रस्ताव पर भड़के अधिकार समूह
यह प्रस्तावित परिवर्तन महिलाओं की कानूनी सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंताएं पैदा करता है। इस प्रस्ताव को लेकर थिंक टैंक चैथम हाउस के डॉ. रेनाड मंसूर ने चेतावनी देते हुए कहा कि यह कदम धार्मिक अधिकार को मजबूत करने और सत्ता पर पकड़ मजबूत करने की व्यापक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। कार्यकर्ताओं को डर है कि संशोधन से देश में लैंगिक समानता कमजोर होगी और सांप्रदायिक विभाजन बढ़ेगा।
क्या हैं चिंताएं?
इराक सरकार के इस संशोधन के प्रस्ताव से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इराक की काफी आलोचना हो रही है। जानकारों का कहना है कि इराक में ये बदलाव सामाजिक विभाजन को और गहरा कर देगा।