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जब इमरान हैं बाप! फिर क्यों सता मौत से डरा आतंकी हाफिज सईद

हाफिज ने अपने मामले को पंजाब की गुजरांवाला आतंकवाद रोधी अदालत से लाहौर ट्रांसफर करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में अपील की है।

Shreya
Published on: 30 Jun 2023 8:00 PM IST (Updated on: 30 Jun 2023 8:01 PM IST)
जब इमरान हैं बाप! फिर क्यों सता मौत से डरा आतंकी हाफिज सईद
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जब इमरान हैं बाप! फिर क्यों सता मौत से डरा आतंकी हाफिज सईद

मुंबई में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा (JuD) प्रमुख हाफिज सईद ने अपने मामले को लाहौर ट्रांसफर करने की अपील की है। हाफिज सईद का कहना है कि उसे उसकी जान को खतरा है। हाफिज ने अपने मामले को पंजाब की गुजरांवाला आतंकवाद रोधी अदालत से लाहौर ट्रांसफर करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में अपील की है। ये मामला आतंकी फंडिंग से जुड़ा हुआ है।

हाफिज की याचिका को मिली मंजूरी-

लाहौर हाईकोर्ट ने हाफिज की इस याचिका को मंजूरी दे दिया है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सरदार शमीम अहमद ने हाफिज की एक याचिका पर सुनवाई की है। जिसमें उसने कहा कि, हाफिज को लाहौर जेल में रखा जा रहा है, लेकिन अदालत में पेश होने के लिए उसे हर बार गुजरांवाला ले जाया जाता है।

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हाफिज ने की थी मामले को स्थानांतरित करने की अपील-

जमात-उद-दावा (JuD) प्रमुख हाफिज सईद का कहना है कि, सुरक्षा को देखते हुए गुजरांवाला कोर्ट में उसकी पेशी सही नहीं है। उसने कहा कि, अगर उसे लाहौर जेल में रखा जा रहा है तो मामले को भी यहां पर ही ट्रांसफर करना चाहिए। वहीं वकील एके डोगर ने कहा कि बार-बार इस तरह शिफ्ट किए जाने से हाफिज सईद की जान को खतरा हो सकता है। उनका कहना था कि इसके लिए सरकार को कड़े सुरक्षा इंतजाम करने पड़ते हैं।

याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से मौजूद वकील ने कहा कि उन्हें मामले के स्थानांतरण से कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए लाहौर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने आदेश जारी कर दिया है।

आतंकवादी फंडिंग मामले में हुआ था गिरफ्तार-

बता दें कि हाफिज सईद को जुलाई में आतंकवादी फंडिंग से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया था। हाफिज सईद की गिरफ्तारी से पहले JuD के शीर्ष 13 नेताओं पर एंटी टेररिज्म एक्ट, 1997 के तहत धनशोधन व आतंकवादी फंडिंग में करीब 2 दर्जन मामलों को दर्ज किया गया था। इन नेताओं में हाफिज और नईब अमीर अब्दुल रहमान मक्की शामिल हैं।

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