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Iran New Dress Code: पहनावे को लेकर ईरान ने बढ़ाई सख्ती, महिलाओं के साथ-साथ पुरूषों के लिए भी लाया जा रहा ड्रेस कोड

Iran New Dress Code: ईरान की संसद ने नया ड्रेस कोड को लेकर एक बिल पारित किया है। इस बिल में महिलाओं के टाइट कपड़े पहने पर पाबंदी लगाई गई है साथ ही पुरूषों के लिए भी ड्रेस कोड तय किया गया है।

Krishna Chaudhary
Published on: 21 Sept 2023 9:45 AM IST
Iran New Dress Code
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पहनावे को लेकर ईरान ने बढ़ाई सख्ती  (photo: social media )

Iran New Dress Code: शिया मुस्लिम देश ईरान अपने कड़े इस्लामी कानूनों के लिए कुख्यात है। पिछले साल देश की महिलाओं ने पहनावे को लेकर सरकार द्वारा थोपी गई बंदिशों का विरोध करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया था। महीनों तक देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन चला, जिसमें सैंकड़ों युवा महिलाएं और पुरूष मारे गए थे। इसके बावजूद ईरान अब एक और कड़े ड्रेस कोड को लेकर आ रहा है। जिसका उल्लंघन करने पर पहले से भी सख्त सजा का प्रावधान किया गया है।

ईरान की संसद ने नया ड्रेस कोड को लेकर एक बिल पारित किया है। इस बिल में महिलाओं के टाइट कपड़े पहने पर पाबंदी लगाई गई है साथ ही पुरूषों के लिए भी ड्रेस कोड तय किया गया है। नए बिल में के मुताबिक, अगर कोई महिला सार्वजनिक स्थान में बिना हिजाब के पाई जाती हैं, तो उसे 10 साल की कठोर सजा हो सकती है। सरकार ये बिल ऐसे समय में लेकर आई है, जब लोगों खासकर महिलाओं के अंदर उसके खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है।

नया ड्रेस कोड में क्या – क्या है ?

नए ड्रेस कोड को लेकर बने कानून को शरिया नियमों के आधार पर बनाया गया है। प्रस्तावित कानून में प्रावधान है कि महिलाएं टाइट कपड़ें नहीं पहन सकती हैं। ऐसे कपड़े पर भी रोक रहेगी जिससे बॉडी पार्ट्स दिखता हो। लड़कियों को प्यूबर्टी आने के बाद अपने बालों को हिजाब से ढंकना होगा और अपने शरीर के हिस्से को छिपाने के लिए लंबे-ढीले कपड़े पहनने होंगे। वहीं, प्रस्तावित कानून में पुरूषों के लिए जो ड्रेस कोड तय किया गया है उसके मुताबिक, वे ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते जिससे उनका सीना या फिर टखनों के ऊपर का हिस्सा दिखता हो।

बेहद कड़ी कर दी गई है सजा

ईरान की संसद द्वारा पारित कानून में ड्रेस कोड का उल्लंघन करने वालों के लिए पहले से बेहद कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। मौजूदा कानून के मुताबिक, नियमों का उल्लंघन करने पर 10 दिन या दो महीने जेल या फिर 5 से 50 हजार ईरानी रियाल तक जुर्माने का प्रावधान है। प्रस्तावित कानून में सजा की समयसीमा बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है। वहीं, जुर्माने की रकम में भी भारी बढ़ोतरी करते हुए इसे 3 से 6 लाख रूपये (भारतीय करेंसी के मुताबिक) कर दिया गया है।

इसके अलावा प्रस्तावित कानून में उन लोगों के लिए भी सजा का प्रावधान किय़ा गया है जो हिजाब का मजाक उड़ाते हैं, मीडिया, विदेशी सरकार या किसी एनजीओ के साथ मिलकर नग्नता को बढ़ावा देते हैं। इतना ही नहीं अगर किसी वाहन में कोई महिला बिना हिजाब के बैठी है तो उस वाहन मालिक पर भी जुर्माना लगाया जाएगा।

बता दें कि प्रस्तावित बिल ईरान की संसद से पारित होने के बाद गार्डिनय काउंसिल के पास भेजा जाएगा। जो कि मौलवियों और शरिया नियमों के विशेषज्ञों का एक समूह है। इसके बाद यह कानून बन जाएगा।

Monika

Monika

Content Writer

पत्रकारिता के क्षेत्र में मुझे 4 सालों का अनुभव हैं. जिसमें मैंने मनोरंजन, लाइफस्टाइल से लेकर नेशनल और इंटरनेशनल ख़बरें लिखी. साथ ही साथ वायस ओवर का भी काम किया. मैंने बीए जर्नलिज्म के बाद MJMC किया है

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