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पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को लागू करने के लिए जारी की गाइडलाइन
पाकिस्तान की विदेश सचिव तहमीना जंजुआ ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के निशाने पर आए लोगों व समूहों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने में यह सहयोग करेगा।
इस्लामाबाद: लंबे इंतजार और कड़े दबावों के बीच पाकिस्तान ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित किए गए लोगों व संगठनों के खिलाफ यूएनएससी 1267 (अल कायदा प्रतिबंध व्यवस्था) को लागू करने के लिए आखिरकार दिशानिर्देश जारी कर दिए। पुलवामा हमले के बाद अंतरराष्ट्रीय दबावों के बीच इस्लामाबाद ने यह फैसला लिया है।
दिशानिर्देश जारी करते हुए पाकिस्तान की विदेश सचिव तहमीना जंजुआ ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के निशाने पर आए लोगों व समूहों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने में यह सहयोग करेगा।
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अंतरराष्ट्रीय कानूनी कर्तव्यों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को काफी ध्यान रखना होगा। जंजुआ ने उम्मीद जताई कि प्रतिबंधों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए यह गाइडलाइन सभी स्टेकहोल्डर्स से उनकी जिम्मेदारियों को निभाने में मदद करेगा।
उन्होंने कहा कि 1267 और 1988 (तालिबान प्रतिबंध व्यवस्था) को लागू करने के मामलों की देखरेख करने वाली नैशनल कमेटी द्वारा इस गाइडलाइन को तैयार किया गया। जंजुआ ने आगे कहा, 1267 प्रतिबंध समिति और फाइनैंशल ऐक्शन टास्क फोर्स की जरूरतों के हिसाब से अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप स्टेकहोल्डर्स से परामर्श कर गाइडलाइन तैयार की गई।