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इस्लामाबाद के हाईकोर्ट ने वैलंटाइंस डे पर लगाई रोक, बताया 'इस्लाम के विरुद्ध'
इस्लामाबाद हाईकोर्ट में केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस शौकत अजीज ने सूचना मंत्रालय, इस्लमाबाद उच्चायोग और पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी (पेमरा) को आदेश के तुरंत प्रभाव से लागू करने को लेकर जवाब देने को कहा।
इस्लामाबाद : पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के हाईकोर्ट ने 14 फरवरी को वैलंटाइंस डे मनाने पर रोक लगाई। हाईकोर्ट ने यह फैसला सोमवार को सुनाया।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट में केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस शौकत अजीज ने सूचना मंत्रालय, इस्लमाबाद उच्चायोग और पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी (पेमरा) को आदेश के तुरंत प्रभाव से लागू करने को लेकर जवाब देने को कहा।
वैलंटाइंस डे पर लगी रोक
-कोर्ट ने यह आदेश अब्दुल वाहिद नामक नागरिक की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
-जिसने मुख्यधारा और सोशल मीडिया पर वैलंटाइंस डे के प्रमोशन को 'इस्लाम के विरुद्ध' बताया।
-साथ ही इस पर बैन लगाने की मांग की थी।
-उसने सार्वजनिक तौर पर भी वैलंटाइंस डे मनाने पर रोक लगाने की मांग की थी।
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