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सिख भाई इटली जाए तो कृपाण घर छोड़ जाएं, वर्ना कानूनी कार्यवाही का खतरा
रोम : इटली सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी सिखों द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर कृपाण साथ रखने पर लगे प्रतिबंध को बरकरार रखा है। इटली की शीर्ष अदालत ने सोमवार को कहा कि प्रवास पर आए इटली में रहने की इच्छा रखने वाले लोगों को इटली के कानून का पालन करना होगा, जिसमें सार्वजनिक स्थलों पर हथियार लेकर चलना प्रतिबंधित है, भले सिख समुदाय कृपाण को पवित्र मानता हो।
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कोर्ट ने जहां बहु-जातीय समाज में विविधता की अहमियत को स्वीकार किया, वहीं यह भी कहा, "हथियारों से आम जन की सुरक्षा सर्वोपरि है और यह व्यक्तिगत अधिकारों से भी ऊपर है।"
स्थानीय मीडिया में प्रकाशित रपट में कहा गया है कि मामले में अभियुक्त सिख व्यक्ति ने एक अन्य अदालत द्वारा उस पर लगाए गए 2,000 यूरो के जुर्माने को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। उत्तरी इटली के गोइटो में रहने वाले अभियुक्त को 20 सेंटीमीटर लंबे कृपाण के साथ गिरफ्तार किया गया था।
सिख व्यक्ति की दलील थी कि कृपाण भी उसकी पगड़ी की तरह उनका धार्मिक चिह्न है, जिसे धार्मिक परंपरा के तहत प्रत्येक सिख को धारण करना होता है। अदालत ने हालांकि कहा है कि प्रवास पर आए लोगों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी मान्यताएं प्रवास करने वाले देश के कानून के मुताबिक हों।