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Nagrikta Kaise Milti Hai: आसान नहीं हर कहीं की नागरिकता लेना, जाने उन देशों को जहां बहुत मुश्किल है नागरिक बनना

Nagrikta Kaise Milti Hai: आइए जानते हैं उन देशों के बारे में जहां की नागरिकता लेना अत्यंत मुश्किल है। 

Shweta Pandey
Written By Shweta PandeyPublished By Chitra Singh
Published on: 17 Oct 2021 8:03 AM IST
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नागरिकता (डिजाइन फोटो- सोशल मीडिया) 

Nagrikta Kaise Milti Hai: आम तौर पर नागरिकता को एक व्यक्ति और एक विशेष देश के बीच में संबंध के रूप में देखा जाता है। यानी सीधे तौर पर कहें तो किसी भी देश का नागरिक बनने के बाद उसे उसके देश से संरक्षण प्राप्त होता है। संसार में कई ऐसे देश हैं, जो विदेशियों को सहजता से नागरिकता दे देते हैं। लेकिन कई ऐसे देश भी हैं, जिनकी नागरिकता लेना बहुत कठिन है। इस तरह के देशों में चीन, भूटान और जापान मुख्य रूप से शामिल हैं। तो आइए जानते हैं उन देशों के बारे में जहां की नागरिकता लेना अत्यंत मुश्किल है।

स्विट्जरलैंड की नागरिकता कैसे पाए (Switzerland ki Nagrikta Kaise Paye)?

यह पर्यटन के लिहाज़ से विश्व की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। जितना कि लोगों ने स्विट्ज़रलैंड को टीवी और चित्रों देखा है, उससे इतना तो साफ है कि किसी खूबसूरत और हसीन वादियों वाले देश की बात होते ही हमारे ज़हन में सबसे पहले स्विट्ज़रलैंड आता है। स्विट्ज़रलैंड मध्य यूरोपियन पहाड़ी देश है। स्विट्ज़रलैंड की राजधानी बर्न है। देश की जनसंख्या 86.4 लाख है।

जनवरी, 2018 के एक नए कानून के मुताबिक स्विट्जरलैंड के बर्फीले आल्प्स में घर बनाने के लिए यहां पर दस साल तक रहना होगा। इसके साथ ही सी परमिट , वर्किंग परमिट होना जरूरी है। सी परमिट से लोगों को स्विट्जरलैंड में रहने की इजाजत मिलती है। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के देश के लोगों, यूरोपीय संघ के नागरिकों, अमेरिकी नागरिकों और कनाडाई लोगों को यहां की नागरिकता पाने के लिए स्विट्जरलैंड में पांच साल तक लगातार रहने की जरूरत होती है, तो वहीं दूसरे देश के लोगों को दस साल तक रहना पड़ता है।

स्विट्जरलैंड (फाइल फोटो- सोशल मीडिया)

स्विट्ज़रलैंड की नागरिकता निम्न शर्तों के तहत भी प्राप्त की जा सकती है-बच्चा जिसके माता-पिता स्विट्ज़रलैंड के नागरिक हो।उन्होंने उस बच्चे को जन्म दिया हो अथवा अडॉप्ट किया हो।किसी स्विट्ज़रलैंड नागरिक से विवाह द्वारा।आवेदन द्वारा जिसका तीन चरणों में परीक्षण दिया जाता है।

चीन (China)

चीन पूर्वी एशिया का देश है। चीन की राजधानी बीजिंग है। इस देश जनसंख्या 140.21 करोड़ है। चीन विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। इस देश के नियम और कायदे अन्य देशों की तुलना में कड़े हैं। चीन की नागरिकता पाना बहुत कठिन है। चीन की नागरिकता लेने के लिए विदेशियों के भी चीनी रिश्तेदार होना जरूरी हैं । जो वहीं पर रहते हों। अगर कोई भी रिश्तेदार चीन में नहीं रहता है , तो चीन की नागरिकता मिलना काफी मुश्किल है। नागरिकता पाने के लिए चीन में लंबे समय तक रहना जरूरी है। लेकिन समय अवधि साफ नहीं रखी गई है। चीनी नागरिकों के पति या पत्नी जिनकी शादी कम से कम पांच साल तक चली हो। 18 वर्ष से कम आयु के अविवाहित बच्चे जो अपने चीनी नागरिक माता-पिता के साथ रहने आना चाहते हैं।

चीन (डिजाइन फोटो- सोशल मीडिया)

चीन में लगातार तीन वर्षों के तक प्रत्यक्ष रूप से स्थिर निवेश और इसी विषय में अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए। उप महाप्रबंधक, उप निदेशक या उच्च स्तर के पदों या एसोसिएट प्रोफेसरों या एसोसिएट रिसर्च फेलो और इसी तरह के पदों पर लगातार चार साल से अधिक समय तक रहा हो। आप चीन के लिए प्रमुख हों। आपके उत्कृष्ट योगदान की चीन को तत्काल आवश्यकता हो। आपको सरकार द्वारा बुलाया गया हो।आश्रित व्यक्तियों के लिए जिनका विदेश में कोई प्रत्यक्ष रिश्तेदार नहीं है तथा वह सीधे अपने रिश्तेदारों के साथ रहने के लिए चीन में प्रवेश कर रहे हो। चीनी नागरिकता मिलने के बाद कोई भी दोहरी नागरिका नहीं रख सकता है।

जापान की नागरिकता कैसे मिलती है (Japan ki nagrikta kaise milti hai)?

जापान पैसिफिक महासागर के पश्चिमोत्तर में बसा एक देश है। जापान की राजधानी टोक्यो है । इस देश की जनसंख्या 12.58 करोड़ है। जापान की नागरिकता लेने के लिए बाहरी लोगों को एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कम से कम वहां पर पांच साल तक रहना पड़ता है। किसी जापानी नागरिक से विवाह करना इसके अंतर्गत नहीं आता है। आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हो जिससे आप स्वयं को आर्थिक रूप से संभाल सकें। सरकार के प्रति अच्छा आचरण प्रदर्शित करें। जापान सरकार के अंतर्गत काम करते हुए आपने सरकार को आयकर जमा किया हो। किसी ऐसे व्यक्ति की गवाही जो पहले से जापान का नागरिक हो। इसके अलावा वहां के न्याय मंत्री से इजाजत भी लेनी पड़ती है। सारी कागजी कार्रवाई होने में लगभग 6-12 महीनों की लंबी प्रक्रिया लगती है।

जापान (फोटो- सोशल मीडिया)

जर्मनी (Germany)

जर्मनी एक पश्चिमी यूरोपीयन देश है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। इस देश की जनसंख्या 8.32 करोड़ है। जर्मनी देश की नागरिकता पाना बेहद कठिन है। ज्यादातर विदेशी नागरिकों को जर्मनी की नागरिकता पाने के लिए जर्मन भाषा की समझ, राजनीतिक सिस्टम और वहां के समाज के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी होता है। आपको जर्मन भाषा के मामले में कम से कम B1 दक्षता (6 लेवल के मापन में तीसरा लेवल) साबित करनी होगी। आपको कानून का पालन करने वाला नागरिक होना चाहिए । आपका कहाँ कोई आपराधिक रिकॉर्ड न हो।आपको नागरिकता परीक्षा पास करनी होगी।यदि आप पहले से किसी देश के नागरिक हैं , तो उस देश की नागरिकता छोड़नी होगी।

जर्मनी की नागरिकता (फोटो- सोशल मीडिया)

नागरिकता के लिए आवेदन करने वालों को यह दिखाना होता है कि उनके रहने के लिए कमाई का जरिया है।राष्ट्रीय पेंशन योजना में योगदान भी दिया है। यानी देश की किसी भी मदद के बिना अपने और अपने परिवार को संभालने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम होना आवश्यक है। जर्मनी की नागरिकता पाने के लिए देश में कम से कम आठ वर्ष रहना आवश्यक है।

वैटिकन सिटी (Vatican City)

वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। इस देश का क्षेत्रफल 0.49 वर्ग किलोमीटर है। वास्तव में यह इटली के शहर रोम से घिरा एक शहर है, जो कि रोमन कैथोलिक चर्च का मुख्यालय है। इसी शहर में ईसाइयों के सर्वोच्च धर्म गुरु 'पोप" रहते हैं। इस देश की जनसंख्या 2019 की गणना के अनुसार 825 है। यहां कि नागरिकता लेना सबसे कठिन काम है। अन्य देशों के विपरीत वेटिकन सिटी में जन्म या प्रवास अवधि के आधार पर नागरिकता नहीं मिलती। अगर कोई वेटिकन सिटी या रोम में रहने वाला कार्डिनल है, होली सी है या कैथोलिक चर्च के लिए वेटिकन सिटी में एक कार्यरत सदस्य है। तभी आपको यहां की नागरिकता मिल सकती है।

संयुक्त अरब अमीरात (UAE)

संयुक्त अरब अमीरात पश्चिमी एशिया का देश है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबु धाबी है। इस देश की जनसंख्या 98.9 लाख है। अपनी बेहतरीन अति आधुनिक वास्तुकला और पर्यटन के लिए मशहूर दुबई शहर भी संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्गत आता है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में है। दुबई और संयुक्त अरब अमीरात वैसे तो विदेशियों को नागरिकता प्रदान नहीं करते हैं । लेकिन आप काम से या नौकरी की वजह से वहां आसानी से बिना किसी समस्या के रह सकते हैं। संयुक्त अरब अमीरात की नागरिकता के लिए वही लोग आवेदन कर सकते हैं जो देश में 30 वर्षों से कानूनी रूप से रहते आ रहे हैं।

यूएई की नागरिकता (फोटो- सोशल मीडिया)

संघीय कानून संख्या 17 के अनुसार, इसके विपरीत यदि आपके पूर्वज ओमान, क़तर और बहरीन से हैं । आप कम से कम 3 साल से संयुक्त अरब अमीरात में कानूनी रूप से रह रहे हों ।आप पर कोई भी आपराधिक मामला दर्ज ना हो, तो आप संयुक्त अरब अमीरात के नागरिक बन सकते हैं। अन्य देशों के अरब लोगों को यहां की नागरिकता 7 सालों में मिल सकती है।

भूटान की नागरिकता कैसे लें (Bhutan ki Nagrikta kaise Le)?

भूटान हिमालय के पूर्वी छोर पर बसा एक छोटा सा देश है तथा इसकी राजधानी थिम्पू है। भूटान मुख्य रूप से एक बौद्ध धार्मिक देश है। भूटान की आबादी 2020 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 7.72 लाख है। भूटान पर्यटन से लिहाज़ से बेहद खूबसूरत देश है। भारत समेत अन्य देशों के नागरिक आसानी बिना वीजा के सिर्फ पासपोर्ट के बलबूते भूटान जा सकते हैं। भारतीय नागरिकता के सबूत के तौर पर हमारा वोटर आईकार्ड भी मान्य है। भूटान के बारे में एक बेहद मज़ेदार बात यह है कि पूरे देश में एक भी ट्रैफिक कंट्रोल लाइट नहीं हैं।

भूटान की नागरिकता (फोटो- सोशल मीडिया)

भूटान के नागरिक बनने के नियम भूटान देश जितने ही सरल हैं । पर भूटान देश के नागरिक बनने के बाद उन नियमों का उतनी ही कठोरता से पालन करना भी आवश्यक है। भूटान का नागरिक बनने के लिए भूटान सरकार द्वरा निम्न शर्तें लागू हैं-कोई भी व्यक्ति जिसके माता-पिता भूटान देश के नागरिक हों और उसका जन्म भूटान देश में हुआ हो। यहां की नागरिकता पाने के लिए माता-पिता दोनों को भूटान का होना आवश्यक है। अगर इनमें से कोई एक ही भूटानी है तो यहां पर 15 साल तक रहने के बाद ही नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति यदि भूटान में सरकारी नौकरी कर रहा हो और उसने अपनी नौकरी के 15 साल बिता दिए हो।

यदि कोई व्यक्ति भूटान में रहते हुए सरकारी नौकरी नहीं कर रहा हो और कम से कम 20 सालों से भूटान में रह रहा हो। यदि कोई व्यक्ति 31 दिसंबर, 1958 या उसके बाद से भूटान में रह रहा हो तथा उसका नाम देश के वार्षिक जनगणना रजिस्टर में दर्ज हो।भूटान में दोहरी नागरिकता अमान्य है यानी कि यदि आप किसी अन्य देश के नागरिक हैं तो आपको भूटान की नागरिकता नहीं मिलेगी।



Chitra Singh

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