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तबीयत खराब होने के कारण इलाज के लिए मिली जामनत : नवाज शरीफ
शरीफ (69) पिछले साल दिसम्बर से जेल में बंद हैं। शरीफ को अल-अजीजिया स्टील मिल्स भ्रष्टाचार मामले में सात साल जेल की सजा हुई है। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने 25 फरवरी को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद शरीफ ने छह मार्च को यह अपील दायर की थी।
इस्लामाबाद: पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद देश के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को मंगलवार को चिकित्सीय आधार पर छह सप्ताह के लिए जमानत देकर बड़ी राहत दी।
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शरीफ (69) पिछले साल दिसम्बर से जेल में बंद हैं। शरीफ को अल-अजीजिया स्टील मिल्स भ्रष्टाचार मामले में सात साल जेल की सजा हुई है। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने 25 फरवरी को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद शरीफ ने छह मार्च को यह अपील दायर की थी।
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प्रधान न्यायाधीश आसिफ सईद खोसा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने एक संक्षिप्त आदेश में इलाज के लिए शरीफ को छह सप्ताह की जमानत दे दी। न्यायालय ने हालांकि इस दौरान उन्हें देश से बाहर नहीं जाने का आदेश भी दिया।
(भाषा)