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पाक PM शहबाज शरीफ को बड़ा झटका, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में छोटा बेटा सुलेमान भगोड़ा घोषित

लाहौर की विशेष अदालत ने पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के छोटे बेटे सुलेमान शरीफ और एक अन्य शख्स ताहिर नकवी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भगोड़ा घोषित कर दिया है।

Krishna Chaudhary
Published on: 15 July 2022 6:02 PM IST
PM Shahbaz Sharif
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PM Shahbaz Sharif। (Social Media)

Money Laundering Case: आर्थिक चुनौतियों के कारण पाकिस्तान में जारी सियासी उठापटक के बीच प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Pak PM Shahbaz Sharif) को बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को लाहौर की विशेष अदालत ने उनके छोटे बेटे सुलेमान शरीफ (Suleman Sharif) और एक अन्य शख्स ताहिर नकवी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भगोड़ा घोषित कर दिया है।

पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लाहौर स्पेशल कोर्ट (सेंट्रल- I) ने सुलेमान और ताहिर नकवी को अपराधी घोषित कर दिया, क्योंकि वे सम्मन के बावजूद पेश होने में विफल रहे। जानकारी के लिए बता दें कि

फरवरी 2020 में किया था मामला दर्ज

फरवरी 2020 में संघीय जांच एजेंसी (FIA) ने शहबाज (Pak PM Shahbaz Sharif) और उनके बेटों हमजा और सुलेमान के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम (money laundering Act) के तहत मामला दर्ज किया था। 28 मई को सुलेमान और नकवी के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। उसी सुनवाई में, अदालत ने एक अन्य संदिग्ध मलिक मकसूद उर्फ मकसूद 'छपरासी' के लिए भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसका पिछले महीने संयुक्त अरब अमीरात में निधन हो गया था। मकसूद 'छपरासी' को शरीफ परिवार का वफादार नौकर माना जाता था। रिपोर्ट्स के अनुसार, जांच में उसके खातों में लाखों की रकम पाई गई थी।

वारंट पर अमल नहीं किया जा सकता: FIA

11 जून को, एफआईए (FIA) ने सुलेमान, नकवी और मकसूद के लिए जारी गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। एफआईए ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि वारंट पर अमल नहीं किया जा सकता क्योंकि सुलेमान अपने पते पर मौजूद नहीं था और विदेश चला गया था। शुक्रवार की सुनवाई में अदालत ने सुलेमान और नकवी की संपत्तियों के साथ-साथ मकसूद के मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी मांगी। अदालत ने शहबाज को सुनवाई में शामिल होने से एक बार की छूट देने का अनुरोध भी स्वीकार कर लिया लेकिन निर्देश दिया कि वह अगली सुनवाई में अदालत के सामने पेश हों। बाद में सुनवाई 30 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई।

16 अरब रूपये की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एफआईआर दर्ज

बता दें कि इस मामले में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Pak PM Shahbaz Sharif) और उनके बड़े बेटे हमजा शरीफ जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, दोनों स्थायी जमानत पर हैं। दोनों पर 16 अरब रूपये की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एफआईआर दर्ज है। ये मामला चीनी घोटाले से जुड़ा हुआ है।



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Deepak Kumar

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