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कांपी आतंकियों की फौज: हाफिज सईद को लगा तगड़ा झटका, कोर्ट ने सुनाया फैसला
पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधक अदालत ने हाफिज सईद के आतंकवादी संगठन जमात-उद-दावा (JUD) के तीन सदस्यों पर आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले पर फैसला सुनाया।
लखनऊ: पाकिस्तान की कोर्ट ने आतंकियों के आंका और मुम्बई हमले के साजिशकर्ता हाफिज सईद के तीन सहयोगियों को टेरर फंडिंग केस में 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। शनिवार को देश की आतंकवाद निरोधक अदालत ने हाफिज सईद के आतंकवादी संगठन जमात-उद-दावा (JUD) के तीन सदस्यों पर आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले पर फैसला सुनाया।
हाफिज सईद के तीन सहयोगियों को 6 महीने की जेल
पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधक अदालत (ATC) लाहौर के पीठासीन न्यायाधीश अरशद हुसैन भुट्टा ने जिन तीन लोगों को सजा सुनाई, उसने हाफिज सईद के रिश्तेदार हाफिज अब्दुर रहमान मक्की, जेयूडी के प्रवक्ता यह्या मुजाहिद और जफर इकबाल शामिल हैं। इस सभी को छह-छह महीने कैद की सजा सुनाई गई है।
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जमात-उद-दावा के हैं सदस्य, टेरर फंडिंग केस में आया फैसला
कोर्ट की इस सजा के साथ ही अब मुजाहिद और इकबाल की कुल कारावास की सजा क्रमशः 80 और 56 साल की हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन तीनों के खिलाफ 2019 की प्राथमिकी संख्या 32 के संबंध में यह फैसला आया। जब कोर्ट ने फैसला सुनाया तब तीनों दोषी अदालत में ही मौजूद थे।
हाफिज सईद को 10 साल कैद की सजा
इसके पहले आतंकी सरगना हाफिज सईद को पाकिस्तान की विशेष अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। हाफिज इससे पहले भी कई बार कानून के शिकंजे में रह चुका है लेकिन हमेशा छूट जाता था। इस बार वो आतंकवाद निरोधी अदालत की सख्ती के चलते सजा पा चुका है। बता दें कि मुंबई अटैक के मास्टरमाइंड हाफिज सईद पहले लश्कर-ए-तैयबा नाम का आतंकी संगठन चलाता था। लेकिन उसके बैन हो जाने पर उसके एक दूसरा जमात-उद-दावा नाम के संगठन बनाया।
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