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भ्रष्टाचार मामले में पाक के पूर्व PM नवाज शरीफ को 7 साल की सजा
अल-अजीजिया भ्रष्टाचार मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार रोधी अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई जबकि फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट मामले में सबूतों की कमी के चलते उन्हें बरी कर दिया। अदालत ने उन पर 25 लाख डॉलर का जुर्माना भी लगाया। हालांकि फ्लैगशिप मामले में अदालत ने उन्हें बरी कर दिया।
इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को एक और बड़ा झटका लगा है। पाक की भ्रष्टाचार रोधी अदालत ने पूर्व पीएम नवाज को भ्रष्टाचार के मामले में सात साल की सजा सुनाई है।
इस मामले में हुई सजा
अल-अजीजिया भ्रष्टाचार मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार रोधी अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई जबकि फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट मामले में सबूतों की कमी के चलते उन्हें बरी कर दिया। अदालत ने उन पर 25 लाख डॉलर का जुर्माना भी लगाया। हालांकि फ्लैगशिप मामले में अदालत ने उन्हें बरी कर दिया।
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पहले से ही जेल में हैं
इस्लामाबाद की जवाबदेही अदालत ने 68 वर्षीय शरीफ को अल अजीजिया स्टील मिल मामलों में दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई। शरीफ फिलहाल भ्रष्टाचार के एक अन्य मामले पहले से ही में जेल में हैं।
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पाक मीडिया के मुताबिक फैसला सुनने के लिए नवाज शरीफ अदालत में मौजूद थे। जज अरशद मलिक ने नवाज के कोर्ट रूम में पहुंचने के कुछ ही मिनटों में अपना संक्षिप्त फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, 'फ्लैगशिप इनवेस्टमेंट मामले में आरोपी के खिलाफ कोई केस नहीं बनता है। अल अजीजिया स्टील मिल केस में दोष सिद्ध होता है।'
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राजनीतिक वनवास झेल रहे नवाज शरीफ के समर्थक बड़ी संख्या में कोर्ट रूम के बाहर मौजूद थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शरीफ समय पर अदालत पहुंच गए थे और इस दौरान वह बिल्कुल शांत नजर आ रहे थे। हालांकि, शरीफ के पास इस फैसले को चुनौती देने का विकल्प मौजूद है।
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बता दें कि इन दोनों मामलों पर पिछले हफ्ते सुनवाई पूरी कर लेने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। नवाज शरीफ पर इससे पहले भी भ्रष्टाचार के कई आरोप लग चुके हैं। उन्हें 10 साल के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य भी घोषित किया जा चुका है।