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Pakistan Political Crisis: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, आज रात 8 बजे आएगा फैसला

Pakistan crisis: पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय ने वर्तमान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रद्द करने के मामले में सुनवाई करते हुए इमरान खान को बड़ा झटका दिया है।

Rajat Verma
Report Rajat VermaPublished By Vidushi Mishra
Published on: 7 April 2022 4:15 PM IST (Updated on: 7 April 2022 5:22 PM IST)
PM Imran Khan
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पीएम इमरान खान (फोटो साभार- सोशल मीडिया)

Pakistan Political Crisis: पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी कर ली गई है। अविश्वास प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट आज रात 8 बजे फैसला सुनाएगा। इससे पहले गुरुवार को पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय ने वर्तमान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रद्द करने के मामले में सुनवाई करते हुए इमरान खान को बड़ा झटका दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तानी संसद के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी द्वारा अविश्वास प्रस्ताव रद्द करने को गलत बताया है। दरअसल डिप्टी स्पीकर ने इमरान खान की सरकार को गिराने के लिए विदेशी साज़िश बताते हुए अविश्वास प्रस्ताव रद्द कर दिया था, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने सबूत मांगे हैं।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुरुवार 7 अप्रैल को नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर द्वारा एक विवादास्पद फैसले के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने को महत्वपूर्ण सुनवाई शुरू की। यह सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता में न्यायधीश इजाजुल अहसन, न्यायाधीश मोहम्मद अली मजहर, न्यायाधीश मुनीब अख्तर और न्यायाधीश जमाल खान मंडोखाइल की पांच सदस्यीय खंडपीठ द्वारा की गई।

इस सुनवाई में न्यायालय ने डिप्टी स्पीकर के फैसले को गलत बताते हुए सरकार गिराने के लिए विदेशी साज़िश का सबूत मांगा।

क्या था डिप्टी स्पीकर का फैसला-

पाकिस्तानी नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी (Deputy Speaker Qasim Khan Suri) ने बीते रविवार को इमरान खान सरकार के खिलाफ जारी अविश्वास प्रस्ताव को रद्द करते हुए फैसला सुनाया था। इस फैसले के तहत डिप्टी स्पीकर ने कहा था कि यह अविश्वास प्रस्ताव इमरान खान की सरकार को गिराने के लिए "विदेशी साजिश" से जुड़ा है और इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। डिप्टी स्पीकर के इस फैसले के कुछ समय बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने प्रधानमंत्री इमरान खान की सलाह पर नेशनल असेंबली को भंग कर दिया था।

पाकिस्तानी नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर और राष्ट्रपति के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश ने इस फैसले को गलत करार दिया।



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Vidushi Mishra

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