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पाकिस्तान: SC ने सेना प्रमुख बाजवा का कार्यकाल बढ़ाया, इमरान ने ली राहत की सांस
पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जनरल कमर जावेद बाजवा 6 महीने और पाकिस्तान के सेना प्रमुख बने रहेंगे। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने आज गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद इमरान सरकार को आदेश दिया कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख को 6 महीने का सेवा विस्तार दिया गया है ।
जयपुर: पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जनरल कमर जावेद बाजवा 6 महीने और पाकिस्तान के सेना प्रमुख बने रहेंगे। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने आज गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद इमरान सरकार को आदेश दिया कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख को 6 महीने का सेवा विस्तार दिया गया है । इस संबंध में वो छह महीने के भीतर जरूरी कानून कानून पारित करा लें। पाक प्रधानमंत्री इमरान खान ने 19 अगस्त को एक आधिकारिक अधिसूचना के जरिये जनरल बाजवा को तीन साल का कार्यकाल विस्तार दिया था। लेकिन शीर्ष अदालत ने अभी छह माह का विस्तार दिया है।
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इस दौरान ये काम करेगी सरकार
संसद को छह महीनों के भीतर इस संबंध में कानून बनाना होगा। एक संशोधित अधिसूचना जारी करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट का जिक्र हटाया जाएगा। सेना प्रमुख के तीन साल के कार्यकाल की अवधि। सेना प्रमुख के मिलने वाले वेतन और इंसेनटिव्स। यह मामला इसलिए अहम है क्योंकि पाकिस्तान बनने के बाद से सेना की मुल्क में अहम भूमिका रही है। यहां की सरकार में सेना की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भूमिका हमेशा से है। ऐसा माना जाता है कि प्रधानमंत्री इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा में अच्छे संबंध हैं और अगर सुप्रीम कोर्ट बाजवा को हटाने का निर्देश देता है तो यह उनके लिए परेशान करने वाला होगा।
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पूरा मामला
प्रधानमंत्री इमरान खान ने 19 अगस्त को एक आधिकारिक अधिसूचना के जरिये जनरल बाजवा को तीन साल का कार्यकाल विस्तार दिया था। इसके पीछे उन्होंने क्षेत्रीय सुरक्षा कारण बताया था।
बाजवा का मूल कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त होने वाला है और यदि सुप्रीम कोर्ट ने उससे पहले उनके पक्ष में फैसला दिया तो वह इस पद पर 6 माह तक बने रह सकते हैं। लेकिन इस मामले में पाक शीर्ष न्यायालय का फैसला बाजवा को और तीन साल इस पद पर रहने से रोक भी सकता है।