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क्या है चीन का नया सुरक्षा कानून, नाम से ही कांप रहे हांगकांग के लोग, 47 हिरासत में
हांगकांग पुलिस ने इस पूरे मामले में अपनी सफाई दी है। बयान जारी करके कहा है कि जिन लोगों को रिहा किया गया था उन्हें दोबारा से कस्टडी में लिया गया है और सोमवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा।
नई दिल्ली: चीन द्वारा लागू राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का हांगकांग में जबरदस्त विरोध हो रहा है। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आये हैं। जगह-जगह इस कानून के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं।
वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के उल्लंघन को लेकर हांगकांग पुलिस ने लोकतंत्र समर्थक 47 कार्यकर्ताओं को रविवार को हिरासत में ले लिया।
पुलिस ने इससे पहले जनवरी में चलाए गए अभियान के दौरान पूर्व सांसदों और लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया था।
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हांगकांग: आठ महिला समेत 47 लोग हिरासत में, आरोप के बारें में सुनकर चौंक जाएंगे(फोटो:सोशल मीडिया)
हांगकांग पुलिस ने इस पूरे मामले में अपनी सफाई दी है। बयान जारी करके कहा है कि जिन लोगों को रिहा किया गया था उन्हें दोबारा से कस्टडी में लिया गया है और सोमवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा।
इन सभी लोगों ने लागू राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का उल्लंघन किया है।
इन सभी पर अर्द्ध स्वायत्त हांगकांग में पिछले साल एक अनधिकृत चुनाव में शामिल होने का आरोप है।
अभी तक जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनमें 39 पुरुष और आठ महिलाएं हैं, जिनकी उम्र 23 से 64 वर्ष के आस पास है।
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चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग(फोटो:सोशल मीडिया)
क्या है ये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून
चीन ने हांगकांग के लिए नया राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून पास किया है। इससे हांगकांग के लोगों के तमाम अधिकार खत्म हो जाएंगे।
उनकी अनूठी आजादी गुजरे जमाने की बात हो जाएगी। आखिर क्या है इस कानून में, क्यों हांग कांग के लोग इससे ड़रे हुए हैं। आइये जानते हैं:-
दरअसल चीन लंबे समय से ऐसा कोई कानून चाहता था, जिससे वो सीधे हांग कांग के मामलों में दखलंदाजी कर सके।
कुल मिलाकर ये सुरक्षा कानून हांग कांग के किसी भी शख्स को अपराधी करार दे सकता है। इस कानून का मतलब ये भी होगा कि हांग कांग में ना तो चीन का कोई विरोध कर सकेगा ना ही उसके खिलाफ कोई प्रदर्शन कर सकेगा और खुलेआम कुछ भी बोल सकेगा।
हांग कांग में बनेगा नया सुरक्षा आफिस
चीन इस कानून के तहत हांग कांग में नया नेशनल सेक्युरिटी आफिस बनाएगा।जो वहां के हालात पर नजर रखेगा।खुफिया जानकारी इकट्ठा करेगा।
अगर इस कार्यालय ने किसी के खिलाफ कोई मामला दर्ज किया, तो इसकी सुनवाई चीन में भी हो सकती है।
कानून ये भी कहता है कि चीन का ये कार्यालय किसी सुपर वॉच डॉग की तरह काम करेगा।
हांगकांग के उसके साथ तालमेल के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग बनाना होगा। साथ ही उसकी बात भी माननी सुननी होगी।
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