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असंवेदनशीलता की हद: 'पीड़िता से सिर्फ 11 मिनट हुआ रेप' यह तर्क देकर महिला जज ने घटा दी दोषी की सजा

कोर्ट ने करीब एक साल पहले हुए रेप केस में अजीब तर्क देते हुए दोषी की सजा घटा दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद से यहां लोग सड़कों पर उतर आए हैं

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Newstrack NetworkPublished By Ashiki
Published on: 10 Aug 2021 2:50 PM IST
Mahoba News
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Switzerland: स्विट्जरलैंड (Switzerland) में कोर्ट ने रेप (Rape) के मामले में एक अजीब फैसला सुनाया है। यहां कोर्ट ने करीब एक साल पहले हुए रेप केस में अजीब तर्क देते हुए दोषी की सजा घटा दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद से यहां लोग सड़कों पर उतर आए हैं और सजा कम करने का फैसला वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं।

स्विट्जरलैंड में बेसल कोर्टहाउस के सामने प्रदर्शनकारियों (Protesters) ने जमकर नारेबाजी की। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कोर्ट के बाहर खड़े होकर विरोध के तहत मौन भी रखा। इतना ही नहीं जज के इस फैसले का विरोध यहां के पॉलिटिशियंस ने भी किया है।

जज ने दिया अजीब तर्क

बलात्कार पिछले साल फरवरी में एक नाइट क्लब में जाने के बाद हुआ था। बलात्कार के दोषी की सजा घटाने वाली महिला जज लिजलोट हेंज ने अपने फैसले में कहा है कि पीड़िता से सिर्फ 11 मिनट तक रेप हुआ है, इसलिए उसकी सजा घटाई जा रही है। जज के इस फैसले से स्विट्जरलैंड में विरोध भड़क गया है। खासकर महिलाओं में इसे लेकर बेहद गुस्‍सा है। एक रिपोर्ट की मानें तो पिछले साल बेसल में 33 साल की एक महिला के साथ 2 पुर्तगालियों ने रेप किया था। इनमें से एक की उम्र 17 साल और दूसरे की 32 साल है। इस मामले में नाबालिग दोषी को कोर्ट ने अब तक सजा नहीं सुनाई है, वहीं दूसरे दोषी की सजा 4 साल और तीन महीने से घटाकर तीन साल कर दिया गया था।


महिला जज ने पीड़िता पर ही लगाए आरोप

रिपोर्ट के मुताबिक महिला जज केवल दोषी की सजा कम करने और कम देर तक रेप करने के बयान पर ही नहीं रुकीं। उल्टा उन्‍होंने पीड़िता पर आरोप लगाते हुए अपने फैसले में यह भी कहा कि पीड़ित महिला ने आरोपियों को सिग्नल भेजे थे, इसी कारण दोषियों की हिम्‍मत बढ़ी। इस पर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पीड़िता ने नहीं बल्कि कोर्ट ने ऐसा फैसला देकर गलत सिग्‍नल दे दिया है।

पीड़िता के वकील ने कही ये बात

वहीं इस मामले में पीड़िता के वकील ने कोर्ट के इस फैसले पर हैरानी जताते हुए कहा कि ऐसा फैसला बेहद निराशाजनक है और समझ से बाहर है। वकील ने कहा कि हम अभी जज के लिखित फैसले का इंतजार कर रहे हैं उसके बाद आगे का कदम उठाएंगे।



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Ashiki

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