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Tahawwur Rana Extradition: अब भारत आकर ही रहेगा तहव्वुर राणा, प्रत्यर्पण रोकने की आखिरी दलील अमेरिकी कोर्ट ने की खारिज
अमेरिका के सर्वोच्च अदालत ने 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की इमरजेंसी स्टे को खारिज कर दिया है जिसमें भारत को उसके प्रत्यर्पण का विरोध किया गया था।
26/11 हमले का आरोपी तहव्वुर राणा
Tahawwur Rana Extradition: अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की आपातकालीन अर्जी को खारिज कर दिया है। जज एलेना कगान ने तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की याचिका खारिज की। राणा इमरजेंसी स्टे की याचिका दाखिल कर भारत को प्रत्यर्पण का विरोध करते हुए कहा था कि उसे वहां प्रताड़ित किया जाएगा क्योंकि वह पाकिस्तानी मूल का मुस्लिम है।
राणा, जो पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है, ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के एसोसिएट जस्टिस और नौवें सर्किट के सर्किट जस्टिस के समक्ष "आपातकालीन स्थगन आवेदन" दायर किया था।
याचिका में राणा ने तर्क दिया कि भारत में उसका प्रत्यर्पण अमेरिकी कानून और संयुक्त राष्ट्र के यातना विरोधी सम्मेलन का उल्लंघन करता है क्योंकि उसे यकीन है कि भारत भेजे जाने पर उसे यातना का सामना करना पड़ेगा। याचिका में कहा गया, मुंबई हमलों के आरोपी पाकिस्तानी मूल के मुस्लिम होने के कारण, याचिकाकर्ता को गंभीर जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है।
आवेदन में यह भी कहा गया कि राणा की "गंभीर चिकित्सा स्थिति" को ध्यान में रखते हुए, भारतीय हिरासत में उसका प्रत्यर्पण मौत की सजा जैसा हो सकता है। याचिका में जुलाई 2024 के मेडिकल रिकॉर्ड का उल्लेख किया गया, जिसमें राणा की दिल के दौरे, पार्किंसंस रोग, कैंसर के संकेत, क्रोनिक किडनी रोग और अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियों का जिक्र है।
राणा ने चेतावनी दी कि यदि स्थगन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता, तो अमेरिकी अदालतें अधिकार क्षेत्र खो देंगी और उसे जल्दी मौत का सामना करना पड़ेगा। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के कुछ सप्ताह बाद आया था, जिसमें ट्रंप ने राणा को 26/11 हमलों में उसकी भूमिका के लिए भारत प्रत्यर्पित करने का ऐलान किया था। 26 नवंबर, 2008 को दक्षिण मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों में 166 लोग मारे गए थे, और राणा को मुख्य साजिशकर्ता डेविड कोलमैन हेडली से जोड़ा जाता है।