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आस्ट्रेलियाई का ये प्रांत मरीजों को इच्छा मृत्यु देने पर कर रहा विचार

आस्ट्रेलिया का विक्टोरिया प्रांत मरणासन्न मरीजों को इच्छामृत्यु की इजाजत देने संबंधी कानून लाने पर विचार कर रहा है। गुरुवार (18 मई) को अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार मंत्री स्तरीय एक सलाहकार समिति इस ऐतिहासिक कानून का मसौदा तैयार कर रहा है, जो मरणासन्न मरीजों को इच्छामृत्यु की इजाजत देगा।

priyankajoshi
Published on: 18 May 2017 7:32 PM IST
आस्ट्रेलियाई का ये प्रांत मरीजों को इच्छा मृत्यु देने पर कर रहा विचार
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मेलबर्न: आस्ट्रेलिया का विक्टोरिया प्रांत मरणासन्न मरीजों को इच्छामृत्यु की इजाजत देने संबंधी कानून लाने पर विचार कर रहा है। गुरुवार (18 मई) को अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार मंत्री स्तरीय एक सलाहकार समिति इस ऐतिहासिक कानून का मसौदा तैयार कर रहा है, जो मरणासन्न मरीजों को इच्छामृत्यु की इजाजत देगा।

आखिरी क्षणों की तय समयसीमा पर विचार

इस सलाहकार समिति का गठन विक्टोरिया में जीवन के आखिरी दौर से गुजर रहे स्वस्थ दिमाग वाले व्यस्क व्यक्तियों को इच्छामृत्यु की इजाजत देने की सिफारिश की जांच के बाद 2016 में किया गया। जांच रिपोर्ट में की गई सिफारिश के बावजूद संसदीय समिति मरणासन्न व्यक्ति के जीवन के आखिरी क्षणों की समयसीमा तय करने पर विचार कर रहा है, जो 6, 12, 18 या 24 महीने हो सकती है।

300 से अधिक सुझाव-पत्र मिले

समिति को इच्छामृत्यु की पात्रता के संबंध में रूपरेखा तैयार करने के लिए पूरे प्रांत से 300 से अधिक सुझाव-पत्र मिले हैं। संसदीय समिति के अध्यक्ष ब्रायन ओलर ने आस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कार्पोरेशन (ABC) से कहा, 'इस बात पर हम सभी एकमत थे कि मरीज की 'चिरस्थायी असहनीय पीड़ा' का निर्धारण दूसरों के बजाए खुद मरीज के विचार के आधार पर तय होना चाहिए।'

आगे की स्लाइड्स में जानें कौन-कौन होंगे इच्छामुत्यु के हकदार...

ये व्यक्ति होंगे इच्छामुत्यु के हकदार

प्रस्तावित कानून के मुताबिक, डिमेंशिया पीड़ित व्यक्ति इच्छा मृत्यु की मांग नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे मरीजों में निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। हालांकि मोटर न्यूरॉन, पार्किं सन और मल्टी सीलेरोसिस से पीड़ित मरीज इच्छामृत्यु के हकदार होंगे।

3 बार मांग के बाद करना होगा लिखित आवेदन

समिति के प्रस्तावों के मुताबिक, इच्छामृत्यु की मांग मरीज की ओर से उठनी चाहिए। मरीज द्वारा इस तरह की मांग 3 बार किए जाने के बाद ही उस पर विचार किया जाएगा। मरीज को तीन बार इच्छामृत्यु की इजाजत मांगने के लिए कम से कम एक बार लिखित आवेदन करना होगा। इच्छामृत्यु की मांग पर मजूंरी हासिल करने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त और कम से कम पांच वर्ष के अनुभवी दो स्वतंत्र चिकित्सकों की मंजूरी लेनी होगी।



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priyankajoshi

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इन्होंने पत्रकारीय जीवन की शुरुआत नई दिल्ली में एनडीटीवी से की। इसके अलावा हिंदुस्तान लखनऊ में भी इटर्नशिप किया। वर्तमान में वेब पोर्टल न्यूज़ ट्रैक में दो साल से उप संपादक के पद पर कार्यरत है।

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