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Aligarh News: अलीगढ़ मंडल में मतदान 11 मई को, चुनाव आयोग ने कहा 15 पहचान पत्रों से दे सकेंगे मतदाता वोट
Aligarh News: चुनाव आयोग ने मतदाताओं को वोट डालने के लिए आधार, लाइसेंस, पासपोर्ट समेत 14 पहचान पत्रों के विकल्प रूप में दिए हैं।
Aligarh News: अलीगढ़ मंडल के हाथरस, एटा और कासगंज में 11 मई को नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के लिए मतदान होगा। वहीं निकाय चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के इरादे से निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को 15 पहचान पत्रों में से कोई भी एक पहचान पत्र दिखाकर मतदाता अपने मत का प्रयोग करने की छूट दी है। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को वोट डालने के लिए आधार, लाइसेंस, पासपोर्ट समेत 14 पहचान पत्रों के विकल्प रूप में दिए हैं।
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राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या 787 / रा०नि००-4/ न०नि० / 2022 दिनांक 05.12.2022 के अन्तर्गत निकायों के सामान्य निर्वाचन 2023 में निर्वाचकों के प्रतिरूपण (Impersonation) को रोकने और उनकी पहचान सुनिश्चित करने (To Establish their Identity) के लिए मतदान करने हेतु मतदान स्थल पर निम्नलिखित पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र होना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही डीएम/निर्वाचन अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह की तरफ से एक पत्र जारी कर दिया गया। निकाय चुनाव को लेकर डीएम/ निर्वाचन अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह का कहना कि 11 मई को होने वाले मतदान में इन 15 विकल्प में से किसी एक तरह के पहचान पत्र को साथ लेकर जाने पर मतदाता अपने मत का प्रयोग करते हुए मतदान स्थल पर मतदान कर सकेगा।
इसके साथ ही बताया कि ये 15 पहचान पत्र होंगे मान्य राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख, यथा-भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन के अतिरिक्त फोटोयुक्त स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र श्रम मंत्रालय का स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गये। सरकारी पहचान पत्र राशनकार्ड। मतदान को देखते हुए। इस सम्बंध में जिलाधिकारी/ निर्वाचन अधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह के द्वारा एक पत्र भी जारी किया हैं।