Arunachal Pradesh : CM पेमा खांडू पर 2,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप, 100लोग हिरासत में, 25 पर लगा UAPA

अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) के सीएम पेमा खांडू (CM Pema Khandu) पर 2,000 करोड़ रुपए के घोटाले (scam) के आरोप के बाद प्रदर्शन कर रहे करीब 100 लोगों को हिरासत (hirasat) में लिया गया है।

Newstrack :  Network
Published By :  aman
Update:2022-01-15 13:37 IST

cm pema khandu

अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) के सीएम पेमा खांडू (CM Pema Khandu) पर 2,000 करोड़ रुपए के घोटाले (scam) के आरोप के बाद प्रदर्शन कर रहे करीब 100 लोगों को हिरासत (hirasat) में लिया गया है। वहीं, 25 लोगों पर यूएपीए (UAPA) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम (Unlawful Activities (Prevention) Act) के तहत 25 लोगों पर मामला दर्ज कर उन्हें 12 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

अब तक मिली जानकारी अनुसार, प्रदेश के आदिवासी युवा समूह ऑल न्याशी यूथ एसोसिएशन (All Nyishi Youth Association) ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू पर 2,000 हजार करोड़ रुपए के सरकारी फंड के घोटाले (government fund scam) का आरोप लगाया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में भी याचिका (petition) दायर की गई थी, मगर याचिका खारिज होने के बाद एसोसिएशन की तरफ से 36 घंटे की हड़ताल (strike) बुलाई गई, जिसे सरकार ने अवैध घोषित कर दिया।

फिर भी हुई हड़ताल

राज्य सरकार की ओर से एसोसिएशन की हड़ताल को रोकने की हर संभव कोशिश की गई। पहले तो इसे अवैध घोषित किया गया। वहीं, प्रदेश की राजधानी ईटानगर सहित कई क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया गया। इसके बावजूद हड़ताल हुई। जिसके बाद कार्रवाई के दौरान 100 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया।

पुलिस- हिंसा की साजिश 

इस संबंध में पुलिस का कहना है, कि हिरासत में लिए गए लोगों के पास से गुलेल और खंजर जैसे सामान मिले हैं। पुलिस बताती है कि हड़ताल व सरकार विरोध रैली से राज्य में अव्यवस्था फैलाने व सांप्रदायिक हिंसा की साजिश रची जा रही थी।

राजधानी ईटानगर क्षेत्र के उपायुक्त तालो पोटोम ने कहा, कि फ़िलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है। किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। बंद के अधिकांश आयोजकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें एहतियातन हिरासत में रखा गया है। सीधे तौर पर शामिल पाए गए लोगों पर अरुणाचल प्रदेश गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 2014 की धारा 3 के तहत आरोप लगाया गया था।

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