Tax Wavier On Hybrid Cars: पांच श्रेणियों में ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड वाहनों को रोड टैक्स में छूट, सर्कुलर हुआ जारी
Tax Wavier On Hybrid Cars:पी सरकार का यह कदम अन्य राज्यों को भी ऐसे प्रस्तावों पर विचार करने के लिए प्रेरित करेगा। वहीं यूपी में अब हाईब्रिड वाहनों पर रोड टैक्स नहीं लगेगा।
Tax Wavier On Hybrid Cars: यूपी के एसयूवी कार शौकीनों को बड़ा तोहफा सरकार की ओर से दिया जा रहा है, जिसकी वजह जानकर झूम उठेंगे। असल में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हाइबिड कारों पर रोड टैक्स माफ करके एक बड़ी राहत देने का काम किया है। इससे इन कारों के दामों में भारी कमी आयेगी जिससे उपभोक्ताओं को ढाई लाख रुपए तक कम देने पड़ेंगे।पहली बार किसी राज्य सरकार ने इस तथ्य को महसूस करने के साथ कदम उठाया है कि कार्बन उत्सर्जन और तेल आयात में कमी के लिए कई प्रौद्योगिकी जरूरी है।
यूपी सरकार का यह कदम अन्य राज्यों को भी ऐसे प्रस्तावों पर विचार करने के लिए प्रेरित करेगा। वहीं यूपी में अब हाईब्रिड वाहनों पर रोड टैक्स नहीं लगेगा। जल्द ही छूट की व्यवस्था होगी। यह खबर आने के बाद कार के शौकीन लोगों में बेहद खुशी है। इसके पहले राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों का भी रोड टैक्स माफ किया था।
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की तरफ से इस संबंध में शासनादेश जारी
प्रदूषण कम करने के लिए योगी सरकार ने पांच जुलाई को सर्कुलर जारी कर 'स्ट्रांग हाईब्रिड व प्लग इन हाईब्रिड कारों' पर रोड टैक्स शत प्रतिशत माफ कर दिया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इसका फायदा कंपनियों व खरीदारों को होगा। उम्मीद की जा रही है कि इससे इन कारों का बाजार तेजी से बढ़ेगा। लखनऊ में विगत तीन माह में 850 हाईब्रिड कारों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। उल्लेखनीय है कि राज्य में वाहनों का रजिस्ट्रेशन शुल्क और रोड टैक्स ऑनलाइन जमा होता है। ऐसे में पोर्टल पर अब इन वाहनों को इससे छूट में शामिल कर लिया जाएगा। परिवहन विभाग के सर्कुलर के मुताबिक पांच श्रेणियों में ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड वाहनों को रोड टैक्स में छूट मिली है।अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की तरफ से इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। परिवहन विभाग ने भी सभी आरटीओ को सर्कुलर जारी कर दिया है। इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन शुल्क भी माफ होगा। इस संबंध में जल्द आदेश होने की उम्मीद है।
क्या कहते हैं परिवहन आयुक्त चंद्र भूषण सिंह
परिवहन आयुक्त चंद्र भूषण सिंह ने बताया कि यूपी में वाले चार पहिया वाहनों पर 8% और 10 लाख रुपये और उससे ज्यादा कीमत वाले वाहनों पर सरकार 10% रोड टैक्स लेती है। हाइब्रिड वाहनों पर यह टैक्स अब नहीं लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अपर परिवहन आयुक्त (राजस्व) डॉ. विजय कुमार की तरफ से एनआईसी को पत्र भेजा गया है, जिससे यह आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जा सके। श्रेणियों में से स्ट्रांग हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड वाहनों को रोड टैक्स से छूट मिली है।
ये होती है हाईब्रिड वाहनों की खासियत
यहां ये बताना जरूरी है कि हाईब्रिड वाहन दो या दो से अधिक भिन्न ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करता है। ये दो तरह के होते हैं। प्लग इन हाईब्रिड इनकी बैट्री बिजली से चार्ज होगी और गंतव्य तक जाने में पेट्रोल या डीजल का उपयोग कर सकती है।इसी तरह स्ट्रांग हाईब्रिड 50 किमी तक पेट्रोल से व उसी दौरान बैट्री चार्ज होती रहेगी, आगे बैट्री से गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। स्ट्रांग हाइब्रिड वाहन पहले 50 किलोमीटर तक पेट्रोल और फिर बैटरी से चलता है। पर इन हाइब्रिड वाहन में बैटरी को पहले बिजली से चार्ज करना पड़ता है। मारुति की हाइब्रिड कारों में ग्रैंड विटारा और इनविको जैसी गड़ियां आती हैं। टोयोटा किर्लोस्कर के हाई राइडर और इनोवा हाई क्रॉस में यह सुविधा है। होंडा की सिटी सेडान भी हाइब्रिड वर्जन में उपलब्ध है।