सच की हुई जीत, बुरे वक्त में साथ में खड़े रहने वालों का..., सुप्रीम कोर्ट के फैसले बोले गौतम अडानी
Adani-Hindenburg Case: सुप्रीम कोर्ट ने 24 नवंबर, 2023 को सेबी के खिलाफ दायर की गईं जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखा लिया था। दलीलों में दावा किया गया था कि मोदी सरकार के करीबी माने जाने वाले अडानी समूह ने अपने शेयर की कीमतें बढ़ा दीं
Adani-Hindenburg Case: अडानी-हिंडनबर्ग मामले पर सुनवाई करते हुए देश की सर्वोच्च अदालत से अडानी समूह को मिली राहत राहत के बाद अडानी समूह के चेयरमैन एवं अरबपति कारोबारी गौतम अडानी की प्रतिक्रिया सामने आई। कोर्ट के फैसले पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए गौतम अडानी ने कहा कि आज सत्य की जीत हुई है, सत्यमेव जयते। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी को चार जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए फैसले में कहा कि अडानी-हिंडनबर्ग केस की जांच एसआईटी को नहीं सौंपी जाएगी। कोर्ट का मार्केट रेग्यूलेटर सेबी की जांच में कोई दखल देने का इरादा नहीं है।
बुरे दौर में साथ खड़े रहने वालों का शुक्रिया
भारत के दिग्गज कारोराबीर गौतम अडानी अपने एक्स अकाउंट से सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले के बाद एक पोस्ट शेयर की। अडानी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से साफ पता चलता है कि सत्य की जीत हुई है...सत्यमेव जयते। उन्होंने आगे कहा कि मैं उन सभी लोगों का आभारी हूं, जो हमारे साथ खड़े रहे. भारत की विकास गाथा में हमारा विनम्र योगदान जारी रहेगा... जय हिन्द।
अडानी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
आज सीजेआई ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए हम सेबी को बाकी बची दो जांच के लिए तीन महीने का और समय देने का निर्देश देते है। सेबी यह सुनिश्चत करे कि इस समय के भीतर वह बाकी दो अन्य मामलों की जांच पूरी करे। SEBI यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अडानी-हिंडनबर्ग केस में 22 मामलों में से 20 मामलों की जांच पूरी कर ली है।
मामले में सुनवाई कर फैसला रख लिया था सुरक्षित
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 24 नवंबर, 2023 को सेबी के खिलाफ दायर की गईं जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखा लिया था। दलीलों में दावा किया गया था कि मोदी सरकार के करीबी माने जाने वाले अडानी समूह ने अपने शेयर की कीमतें बढ़ा दीं और शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह की कंपनियों शेयरों में जोरदार की गिरावट आई। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिसंबर को कहा था कि अडानी हिंडेनबर्ग मामले की जांच भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से विशेष जांच दल (एसआईटी) को स्थानांतरित करने का कोई आधार नहीं है।