RBI Instructions: 31 मार्च देश के सभी सरकारी बैंकों की छुट्टियां रद्द, RBI का बड़ा ऐलान
RBI Instructions: आरबीआई का देश की सभी बैंकों को शाखा खोलने के आदेश इसलिए आया है, क्योंकि 31 मार्च वित्त वर्ष का आखिरी दिन है। इस आखिरी दिन बैंकों के क्लोजिंग का काम किया जाता है। इसलिए केंद्रीय बैंक सभी सरकारी बैंकों को खोलने का आदेश जारी किया है। अप्रैल की शुरुआत होते ही लगातार दो दिन बैंक बंद रहेगा।
RBI Instructions: मार्च महीना खत्म होने को कुछ ही दिन बचा है। यह महीना समाप्त हो रहे वित्त वर्ष 2022-23 के लिए काफी खास है। इसके समाप्त होते ही अप्रैल माह से देश में नए फाइनेशियल ईयर 2023-24 की शुरुआत हो जाएगी। समाप्त हो रहे 2022-23 वित्त वर्ष को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई ने बड़ा कदम उठाया है। आरबीआई ने बुधवार को घोषणा की है कि देशभर में 31 मार्च तक सभी बैंकों की शाखाएं खुली रहेगीं। इस संदर्भ में आरबीआई ने सारे बैंकों को एक निर्देश जारी किये हैं। निर्देश जारी होते ही अब रविवार को भी देश भर में सरकारी बैंक खुले रहेंगे।
अप्रैल में लगातार दो दिन बंद रहेंगे बैंक
भले ही रविवार को सरकारी बैंक की शाखाएं खुली रहेगीं ,लेकिन इस दौरान ग्राहकों का कोई कामकाज नहीं होगा, केवल बैंक में चेक जमा कर सकेगें। 31 मार्च के बाद लगातार दो दिन सरकारी बैंकों में छुट्टी रहेगी। इस दौरान 1 और 2 अप्रैल, 2023 को देशभर में सभी सरकारी बैंक बंद रहेंगे। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन बैंकिंग की सेवाओं का ग्राहकों को लाभ मिलता रहेगा।
यह है आरबीआई का निर्देश
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को सभी बैंकों को सालाना क्लोजिंग के लिए 31 मार्च तक अपनी शाखाएं खुली रखने का निर्देश दिया है। आरबीआई ने सभी बैंकों को लिखे अपने पत्र में कहा है कि वे 31 मार्च, 2023 को सामान्य कार्य समय तक सरकारी लेन-देन से संबंधित ओवर-द-काउंटर लेनदेन के लिए अपनी नामित शाखाओं को खुला रखें। इसमें यह भी कहा गया है कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा किए गए सभी सरकारी लेन-देन का लेखा-जोखा उसी वित्तीय वर्ष में होना चाहिए।
एनईएफटी और आरटीजीएस के तहत होगा लेन देन
एक समाचार एजेंसी को मिले अपने पत्र में आरबीआई ने कहा कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम (आरटीजीएस) के माध्यम से लेन-देन 31 मार्च, 2023 तक रात्रि 12 बजे तक जारी रहेगा। विज्ञप्ति में यह भी उल्लेख किया गया है कि सरकारी चेकों के संग्रह के लिए विशेष समाशोधन भी 31 मार्च को आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय बैंक ने कहा कि इसका भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (DPSS) इसके लिए निर्देश जारी करेगा।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि जीएसटी/टिन2.0/ई-रसीद लगेज फाइल अपलोड करने सहित केंद्र और राज्य सरकार से संबंधित लेनदेन की आरबीआई को रिपोर्टिंग के संबंध में 31 मार्च 2023 की रिपोर्टिंग विंडो रात के 12 बजे लेकर 1 अप्रैल, 2023 दोपहर तक खुली रखी जाएगी।
जानिए क्यों आरबीआई ने जारी किया निर्देश
आपको बता दें कि आरबीआई का देश की सभी बैंकों को शाखा खोलने के आदेश इसलिए आया है, क्योंकि 31 मार्च वित्त वर्ष का आखिरी दिन है। इस आखिरी दिन बैंकों के क्लोजिंग का काम किया जाता है। इसलिए केंद्रीय बैंक सभी सरकारी बैंकों को खोलने का आदेश जारी किया है।