Anil Ambani: SEBI का अनिल अंबानी पर बड़ा एक्शन, 25 करोड़ जुर्माने के साथ 5 साल के लिए मार्केट में बैन, किया था ये काम

Anil Ambani Ban: अपने 222 पेजों के अंतिम आदेश में सेबी ने पाया कि अनिल अंबानी ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) के प्रमुख मैनेजमेंट की मदद से, RHFL से फंड निकालने के लिए एक धोखाधड़ी योजना बनाई थी,

Report :  Viren Singh
Update:2024-08-23 13:02 IST

Anil Ambani Bans (सोशल मीडिया) 

Anil Ambani Bans: बाजार नियामक संस्था भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने शुक्रवार को एक जमाने के भारत के दिग्गज उद्योगपति अनिल अंबानी पर बड़ा एक्‍शन लिया है। सेबी ने अनिल अंबनी और रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व प्रमुख अधिकारियों समेत 24 अन्‍य संस्‍थाओं को इक्विटी मार्केट से 5 साल के लिए बैन कर दिया है। इन लोगों को कंपनी से फंड डायवर्जन करने का आरोप लगाया है, साथ ही सेबी ने 25 करोड़ रुपये का भारी भरकम जुर्माना भी लगाया है। सेबी की यह कार्रवाई अनिल अंबानी पर ऐसे समय हुई है, जब गर्दिश में डूबी उनकी कंपनियों के शेयर बाजार में कुछ तेजी पकड़े थे।

रिलायंस होम फाइनेंस भी बैन, अनिल पर 25 करोड़ का जुर्माना

कंपनी से फंड डायवर्जन के आरोप में सेबी ने 25 करोड़ रुपये के जुर्माना अनिल अंबानी पर लगाया है। साथ ही, सेबी ने 5 साल के लिए किसी भी लिस्‍टेड कंपनी या बाजार नियामक के साथ रजिस्‍टर्ड किसी भी मध्यस्थ में डायरेक्‍टर या प्रमुख प्रबंधकीय पसनेल (KMP) के रूप में सिक्‍योरिटी मार्केट से जुड़ने पर रोक लगा दी है। अनिल अंबानी की रिलायंस होम फाइनेंस कंपनी की पर भी बड़ी कार्रवाई की गई है। सेबी ने कंपनी को छह महीने के लिए बाजार में बैन कर दिया है और 6 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

अनिल अंबानी पर सेबी के आरोप

अपने 222 पेजों के अंतिम आदेश में सेबी ने पाया कि अनिल अंबानी ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) के प्रमुख मैनेजमेंट की मदद से, RHFL से फंड निकालने के लिए एक धोखाधड़ी योजना बनाई थी, जिसमें उसे अपने से जुड़ी संस्थाओं को लोन के रूप में दिखाया गया था। हालांकि RHFL के डायरेक्‍टर बोर्ड ने इस तरह के लोन देने की प्रथाओं को रोकने के लिए कड़े निर्देश जारी किए थे और कॉर्पोरेट लोन की नियमित समीक्षा की थी, लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट ने इन आदेशों की अनदेखी की।

वित्त वर्ष 2018 और वित्त वर्ष 2019 के बीच आरएचएफएल ने हजारों करोड़ रुपये की बड़ी गारंटीड पेमेंट क्रेडिट (जीपीसी) ऋण स्वीकृत और वितरित किए। ये ऋण बेहद कमजोर वित्तीय प्रोफाइल वाली संस्थाओं को दिए गए थे। चिंताजनक बात यह है कि ये ऋण बिना किसी रिकॉर्ड या सुरक्षा के दिए गए थे। उधारकर्ताओं की स्पष्ट वित्तीय कमज़ोरियों के बावजूद आंतरिक क्रेडिट रेटिंग को नज़रअंदाज़ किया गया और डिफ़ॉल्ट की संभावना का आकलन करने की आवश्यकता को माफ कर दिया गया।

बोर्ड के आदेश के बाद भी बांटे गए लोन 

11 फरवरी, 2019 को, आरएचएफएल के बोर्ड ने स्पष्ट रूप से जीपीसी ऋण वितरण को बंद करने का निर्देश दिया। हालांकि, कंपनी ने इन ऋणों को जारी करना जारी रखा, जिनमें अनिल अंबानी द्वारा समूह प्रमुख के रूप में स्वीकृत किए गए ऋण भी शामिल थे। सेबी के अनुसार यह मामला अनिल अंबानी के प्रभाव में कुछ प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों द्वारा संचालित शासन की एक महत्वपूर्ण विफलता को दर्शाता है। सेबी ने कहा है, इन परिस्थितियों को देखते हुए, RHFL कंपनी को धोखाधड़ी में शामिल व्यक्तियों के समान ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए।

अनिल अंबानी ने धोखाधड़ी लोन पर निभाई बड़ी भूमिका

सेबी के अनुसार, एडीए समूह के अध्यक्ष और आरएचएफएल की होल्डिंग कंपनी के एक महत्वपूर्ण प्रमोटर के रूप में अनिल अंबानी ने धोखाधड़ी वाले ऋणों को अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका प्रभाव पर्याप्त ऋण राशि को मंजूरी देने और संबंधित संस्थाओं को धन निर्देशित करने तक फैला हुआ था। आरएचएफएल के पूर्व सीएफओ और क्रेडिट कमेटी के सदस्य बापना मानक प्रक्रियाओं से विचलन के बावजूद ऋणों को मंजूरी देने में शामिल थे। उन्होंने बोर्ड के निर्देश के बाद भी जीपीसी ऋण वितरण की सुविधा जारी रखी।

सीईओ की वजह से हुआ कंपनी का पतन

सेबी ने नोट किया कि RHFL के सीईओ के रूप में सुधालकर ऋणों की स्वीकृति और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार थे। वह बोर्ड के निर्देशों पर कार्य करने में विफल रहे और धन की वसूली या गारंटी लागू करने में लापरवाही बरती, जिससे कंपनी का अंतिम पतन हुआ। वित्तीय और लेखा कार्यों के लिए जिम्मेदार सीएफओ शाह ने संदिग्ध ऋण प्रथाओं और लेखा परीक्षक की चिंताओं के बारे में जानने के बावजूद कंपनी के वित्तीय विवरणों को सटीक प्रमाणित किया।

इन पर भी लगे जुर्माने

सेबी ने अनिल अबांनी सहित कई अन्य लोगों पर भी करोड़ों रुपये का जुर्माना लगाया है। बाजार नियामक ने अमित बापना पर ₹27 करोड़, रवींद्र सुधालकर पर ₹26 करोड़ और पिंकेश शाह पर ₹21 करोड़ का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा, धोखाधड़ी योजना से जुड़ी कई संस्थाओं पर ₹25 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। ये जुर्माना अवैध ऋण वितरण को सुविधाजनक बनाने या उससे लाभ उठाने में उनकी भूमिका के लिए एक प्रतिक्रिया है।

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