छोटे कारोबारियों को GST में बड़ी राहत, अब 40 लाख तक टर्नओवर वाले इसमें नहीं होंगे शामिल
जीएसटी परिषद ने कंपोजिशन योजना का लाभ उठाने के लिए सालाना कारोबार सीमा को एक करोड़ से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ रुपये कर दिया है। फिलहाल ये निर्णय एक अप्रैल 2019 से प्रभावी होगा।
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आज जीएसटी काउंसिल की 32वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस बैठक में मुख्य निर्णय ये लिया गया कि 40 लाख तक टर्नओवर वाले कारोबारी जीएसटी में शामिल नहीं होंगे।
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जीएसटी परिषद ने कंपोजिशन योजना का लाभ उठाने के लिए सालाना कारोबार सीमा को एक करोड़ से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ रुपये कर दिया है। फिलहाल ये निर्णय एक अप्रैल 2019 से प्रभावी होगा।
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जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि दो प्रकार की छूट लिमिट होगी। पहली 40 लाख के टर्नओवर तक रहेगी। दूसरा छोटे राज्यों को छूट 10 लाख की जगह 20 लाख कर दी गई है।
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जेटली ने कहा कि जीएसटी कम्पोजिशन योजना का लाभ लेने वाली कंपनियों को सिर्फ एक वार्षिक रिटर्न दाखिल करना होगा, जबकि टैक्स भुगतान हर तिमाही में एक बार कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद में रीयल एस्टेट तथा लॉटरी पर जीएसटी को लेकर मतभेद सामने आने के बाद इसपर विचार करने के लिए मंत्रियों का समूह बनाया गया।