ITR: आयकर रिटर्न कैसे भरें? जानिये आसान टिप्स
How to File ITR: आप बिना किसी प्रोफेशनल मदद के इसे आसानी से भर सकते हैं, जानें आसान टिप्स;
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ITR File: नया वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है और इसके साथ ही आयकर रिटर्न (Income Tax Return - ITR) भरने की तैयारी भी जोरों पर है। बहुत से लोगों की सामान्य जिज्ञासा है कि आयकर रिटर्न कैसे भरें? आपको बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने का प्रोसेस काफी आसान है और आप बिना किसी प्रोफेशनल मदद के इसे आसानी से भर सकते हैं। आईये, आपको बताते हैं कुछ सरल और कारगर टिप्स।
जरूरी दस्तावेज
आयकर रिटर्न भरने का सबसे पहले पहला कदम है, जरूरी दस्तावेज जुटाना। इसके लिए आप सबसे पहले अपने सभी जरूरी दस्तावेज एक जगह इकट्ठा करें। इन दस्तावेजों में पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म-16 (अगर आप नौकरीपेशा हैं), और आपने जो इन्वेस्टमेंट किये हैं उनके प्रमाण जैसे कि म्यूचुअल फंड या बीमा की रसीदें आदि। अगर आपके पास ये सभी कागजात नहीं हैं तो रिटर्न भरने में मुश्किलें आ सकती हैं। सही ITR फॉर्म चुनें।
बता दें कि आयकर विभाग रिटर्न भरने के लिए अलग-अलग आय स्रोतों के लिए अलग-अलग फॉर्म देता है। कोई एक तरह का फॉर्म नहीं होता। जैसे कि, नौकरीपेशा लोगों के लिए ITR-1 (सहज) फॉर्म होता है, वहीं बिजनेस करने वालों को ITR-3 या ITR-4 की जरूरत पड़ सकती है। आप अपनी इनकम के सोर्स के हिसाब से सही फॉर्म चुनें गलत फॉर्म भरने से रिटर्न रिजेक्ट हो सकता है।
ऑनलाइन पोर्टल
इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए अब ऑनलाइन सुविधा सबसे बढ़िया तरीका है। आयकर विभाग का ई-फाइलिंग पोर्टल (incometax.gov.in) आपका सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है। इस पोर्टल को खोलें, अकाउंट बनायें, लॉगिन करें, अपना फॉर्म चुनें, और डिटेल्स भरें। अगर आप पिछले साल यहीं रिटर्न भर चुके हैं तो पोर्टल पर ही उसे चेक करें ताकि पुरानी जानकारी आसानी से मिल जाए।
टैक्स छूट का फायदा
रिटर्न भरते वक्त ध्यान रखें कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट, मेडिकल बीमा (80D), या होम लोन की ब्याज छूट जैसी स्कीमों का लाभ आप ले रहे हैं। आप बीते वित्तीय वर्ष में किये अपने निवेश के प्रमाण तैयार रखें, ताकि टैक्स बचत का पूरा फायदा मिल सके।
जुर्माने से बचें
31 जुलाई 2025 तक रिटर्न फाइल करना जरूरी है। रिटर्न भरने में देरी होने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। इसलिए अभी से तैयारी शुरू करें। आखिरी तारीख का इंतज़ार न करें। आज ही अपने दस्तावेज जुटाएं और आयकर रिटर्न की प्रक्रिया शुरू करें। अगर आपको और मदद चाहिए, तो आयकर विभाग के हेल्पलाइन नंबर 1800-103-0025 पर संपर्क करें।
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