Flight Fare: किराये के नाम पर जनता को लूट रहीं एयरलाइन्स कंपनियों, कैट ने सरकार को दिए ये सुझाव

Flight Fare: उपभोक्ताओं के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए हम आग्रह करते हैं कि माल की बिक्री पर लगाए गए एमआरपी के पैटर्न पर एयर टैरिफ चार्ज करने के लिए एयरलाइंस पर अधिकतम बिक्री मूल्य (एमएसपी) लगाया जाना चाहिए।

Report :  Viren Singh
Update:2023-12-08 16:38 IST

Flight Fare (सोशल मीडिया) 

Flight Fare: कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने शुक्रवार को देश में विभिन्न एयरलाइंस द्वारा वसूले जाने वाले अतार्किक, अत्यधिक और अनिर्देशित हवाई किराया टैरिफ पर कड़ी चिंता जताई है, जिससे उपभोक्ताओं को काफी परेशानी और आर्थिक नुकसान हो रहा है। कैट ने कहा कि विभिन्न एयरलाइंस कार्टेल मोड में काम कर रही हैं। इससे स्पष्ट है कि किसी भी क्षेत्र के लिए अलग-अलग एयरलाइंस लगभग समान शुल्क निर्धारित करती हैं, चाहे वह इकॉनमी एयरलाइन हो या पूर्ण सेवा एयरलाइन और इस प्रकार स्मार्ट तरीके से प्रतिस्पर्धा समाप्त की जाती है।

टिकट पर खुली लूट पर गंभीर चिंता व्यक्त की

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल दोनों ने गतिशील मूल्य निर्धारण के नाम पर हवाई कंपनियों द्वारा की जा रही इस खुली लूट पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। दोनों ने कहा कि हवाई कंपनियों द्वारा हवाई टिकट की कीमतें वसूलने के मॉडल की जांच करना आवश्यक है। ये कंपनियां किसी भी हवाई यात्रा के लिए पहले एक कीमत तय करती हैं, लेकिन जैसे-जैसे हवाई यात्रा की मांग बढ़ती है, कीमतें बिना किसी तथ्य के कई गुना और मनमाने ढंग से बढ़ा दी जाती हैं। उन्होंने कहा कि कीमतें किसी भी समय बढ़ा दी जाती हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं है। विमान नियम, 1937 के नियम 135 का हवाला देते हुए खंडेलवाल ने कहा कि प्रावधान है कि (1) नियम 134 के उप-नियम (1) और (2) के अनुसार परिचालन करने वाला प्रत्येक हवाई परिवहन उपक्रम, सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए टैरिफ स्थापित करेगा जिसमें संचालन की लागत, सेवा की विशेषताएं, उचित लाभ और आम तौर पर प्रचलित टैरिफ शामिल हैं।

किराये निगरानी के लिए DGCA जिम्मेदार

उपरोक्त नियम में "उचित लाभ" का बहुत अधिक महत्व है। यद्यपि उचित लाभ को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए डीजीसीए और हवाईअड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण को एयर टैरिफ से निपटने और परिचालन लागत, सेवाओं और अन्य संबद्ध कारकों के आधार पर उचित लाभ वसूलने के लिए एयरलाइंस को निर्देश जारी करने का अधिकार है। कैट ने कहा कि 1994 से पहले हवाई किराए को एयर कॉर्पोरेशन अधिनियम, 1953 के तहत केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से विनियमित किया गया था। इसे 1994 में विनियमन कर दिया गया था और वर्तमान में विमान अधिनियम, 1934 के तहत नियम हवाई किराए की देखरेख करते हैं। विमान नियम, 1937 के तहत, एयरलाइनों को उचित लाभ और आम तौर पर प्रचलित टैरिफ को ध्यान में रखते हुए टैरिफ तय करना आवश्यक है। किराये की निगरानी के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) जिम्मेदार है।

दोनों नेताओं ने दिया सरकार को यह सुझाव

दोनों व्यापारी नेताओं ने सुझाव दिया कि सीट की कीमतों में व्यापक भिन्नता के मद्देनजर, किराए में अत्यधिक वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए एक फॉर्मूला तैयार किया जा सकता है। अनबंडलिंग के कारण एक ही उड़ान पर सीट की कीमतें अलग-अलग होती हैं, जहां आधार मूल्य बहुत कम होता है और सुविधाओं के लिए शुल्क लिया जाता है। ऐड-ऑन। इस तंत्र पर दोबारा विचार करने की तत्काल आवश्यकता है, क्योंकि यह समानता के सिद्धांत के खिलाफ है।

एयरलाइंस पर लागू हो MSP

खंडेलवाल ने कहा कि उपभोक्ताओं के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए हम आग्रह करते हैं कि माल की बिक्री पर लगाए गए एमआरपी के पैटर्न पर एयर टैरिफ चार्ज करने के लिए एयरलाइंस पर अधिकतम बिक्री मूल्य (एमएसपी) लगाया जाना चाहिए। 

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