GST काउंसिल का बड़ा फैसला, राज्यों को मिलेगा बकाया 16,982 करोड़ रुपये, एग्जामिनेशन शुल्क GST से बाहर, इन पर घटा टैक्स
GST Council Meeting: GST परिषद की 49वीं बैठक में लिये गए फैसलों की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैठक में शामिल सभी सदस्यों ने लिक्विड जैगरी और पेंसिलव शार्पनर पर जीएसटी दरों में कटौती करने का फैसला लिया है।
GST Council Meeting: वस्तु एंव सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 49वीं बैठक का आयोजन शनिवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। बैठक में लिये गए फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सभी राज्यों के पूरे लंबित जीएसटी मुआवजे को जारी किया गया है। केंद्र ने जून के लिए राज्यों को 16,982 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसके अलावा राब (लिक्विड जैगरी) और पेंसिलव शार्पनर पर जीएसटी दरों (GST Rate) में कटौती की गई है।
अपीलेट ट्रिब्यूनल पर रिपोर्ट मंजूर
GST परिषद की 49वीं बैठक में लिये गए फैसलों की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैठक में शामिल सभी सदस्यों ने लिक्विड जैगरी और पेंसिलव शार्पनर पर जीएसटी दरों में कटौती करने का फैसला लिया है। पान मसाला, गुटखा पर GoM की सिफारिशें मंजूर कर ली गई हैं। कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन लागू करने का फैसला किया गया है। सख्त कंप्लायंस लागू करने की सिफारिश की गई हैं। वहीं, GST अपीलेट ट्रिब्यूनल पर रिपोर्ट मंजूर कर लिया गया है और राज्यों के आग्रह पर परिभाषा बदले जाएंगे।
केंद्र सरकार ने दिए 16,982 करोड़ रुपये
उन्होंने लंबित राज्यों के जीएसटी भुगतान पर कहा कि सरकार जून के लिए जीएसटी मुआवजे के पूरे लंबित शेष कुल 16,982 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी। हमने आज घोषणा की है कि जीएसटी मुआवजे के लंबित शेष राशि का पूरा बकाया आज से चुका दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह राशि वास्तव में आज की स्थिति में मुआवजा कोष में उपलब्ध नहीं है। केंद्र सरकार इस राशि को अपने स्वयं के संसाधनों से जारी करेगी। बाद में इस राशि को भरपाई क्षतिपूर्ति उपकर संग्रह से करेगी।
इन वस्तुओं पर घटा टैक्स
वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद ने राब पर जीएसटी दर को 18% से घटाकर शून्य या 5% करने का फैसला किया है। यदि यह ढीली है तो जीएसटी की दर शून्य होगी, जबकि इसके पूर्व-पैक और लेबल होने पर 5 फीसदी शुल्क लिया जाएगा। इसी तरह पेंसिल शार्पनर पर GST की दरें 18% से घटाकर 12% कर दी गईं। वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स ट्रैकर जीएसटी की दरें 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दी गई हैं, लेकिन इसके नियम और शर्तें हैं। न्यायालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को रिवर्स चेंज मैकेनिज्म (RCM) पर चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा नेशनल टेक्सिंग एसेंजीस पर GST से बाहर कर दिया गया है। सरकार इस पर कोई कर नहीं लेगी। इससे पहले अभी छात्रों को एग्जामिनेशन फीस पर 18% GST देना होता है।
एयूवी पर टैक्स फैसला टला
ऑनलाइन गेमिंग पर सीतारमण ने कहा कि, इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग जीएसटी दर बढ़ोतरी पर GoM की रिपोर्ट पर कोई चर्चा नहीं की गई है। ऑनलाइन गेमिंग की जीएसटी दरों में बढ़ोतरी को लेकर GoM के अध्यक्ष मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा राज्य में चुनाव को लेकर व्यस्त हैं। इसलिए पर चर्चा नहीं की जा सकी है। वित्त मंत्री ने कहा कि एसयूवी (SUV) की तर्ज पर एयूवी (MUB) पर टैक्स लगाने का फैसला टल गया है। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल ने एनुअल रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए विलंब शुल्क के रेशनलाइजेशन की भी सिफारिश की हैं।