Income Tax: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी किया टैक्स कैलेंडर, जानिए नवंबर में किस तारीख को कौन सा टैक्स से जुड़ा काम होगा

Income Tax: आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर एक व्यापक कर कैलेंडर प्रकाशित कर दिया गया है, जिसमें नवंबर महीने की देय तारीकों की रूपरेखा दी गई है।

Report :  Viren Singh
Update:2023-11-01 07:00 IST

Income Tax (सोशल मीडिया) 

Income Tax: अगर आपकी आयकर योजना प्रभावी है तो आपकी कर देनदारियों को कम करने से साथ साथ बचत बढ़ाने में मदद करती है। इसलिए महेशा कोशिश होनी चाहिए कि सही समय पर आयकर से जुड़ा सारा काम पूरा करें। व्यापक योजना सुनिश्चित करने और संभावित परिणामों को कम करने के लिए कर-संबंधित कई कार्य हैं जिन्हें व्यक्तियों को नवंबर 2023 में पूरा करना है। आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर एक व्यापक कर कैलेंडर प्रकाशित कर दिया गया है, जिसमें नवंबर महीने की देय तारीकों की रूपरेखा दी गई है। तो पता कर लीजिए कि किन डेट को क्या क्या करना है?

7 नवंबर

यह अक्टूबर, 2023 महीने के लिए काटे गए/संग्रहित कर को जमा करने की नियत तारीख है। हालांकि, सरकार के किसी कार्यालय द्वारा काटे गए/एकत्रित किए गए सभी राशि का भुगतान उसी दिन केंद्र सरकार के खाते में किया जाएगा जहां कर का भुगतान किया गया है। आयकर चालान प्रस्तुत किए बिना।

14 नवंबर

यह सितंबर, 2023 के महीने में धारा 194-आईए, धारा 194-आईबी, धारा 194एम और धारा 194एस के तहत काटे गए कर के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने की नियत तारीख है।

15 नवंबर

यह 30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए त्रैमासिक टीडीएस प्रमाणपत्र (वेतन के अलावा अन्य भुगतानों के लिए काटे गए कर के संबंध में) जमा करने की अंतिम तिथि है। यह सरकार के एक कार्यालय द्वारा फॉर्म 24जी प्रस्तुत करने की नियत तारीख भी है जहां टीडीएस/ अक्टूबर, 2023 महीने के लिए टीसीएस का भुगतान चालान प्रस्तुत किए बिना किया गया है।

इसके अतिरिक्त, करदाताओं को उन लेनदेन के संबंध में स्टॉक एक्सचेंज द्वारा फॉर्म संख्या 3बीबी में विवरण प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें अक्टूबर, 2023 के महीने के लिए सिस्टम में पंजीकरण के बाद ग्राहक कोड को संशोधित किया गया है।

30 नवंबर को होगा यह कार्य

यह अक्टूबर, 2023 के महीने में धारा 194-IA, धारा 194-IB, धारा 194M और धारा 194S के तहत काटे गए कर के संबंध में चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख है। यदि निर्धारिती को अंतरराष्ट्रीय या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन से संबंधित धारा 92ई के तहत एक रिपोर्ट जमा करने की आवश्यकता होती है तो मूल्यांकन वर्ष 2023-24 के लिए आय का रिटर्न 30 नवंबर तक जमा किया जाना चाहिए। पिछले वर्ष 2022-23 के दौरान वितरित आय के संबंध में वेंचर कैपिटल कंपनी या वेंचर कैपिटल फंड द्वारा आय वितरण का विवरण (फॉर्म नंबर 64) भी इस तिथि तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

इन कार्यों की भी है नवंबर माह आखिरी डेट

इसके अतिरिक्त वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) द्वारा यूनिट धारकों को वितरित आय (पिछले वर्ष 2022-23 के दौरान) के संबंध में प्रिंसिपल सीआईटी या सीआईटी को फॉर्म संख्या 64डी में 30 नवंबर तक विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। वहीं, फॉर्म 3CEFA प्रस्तुत करके अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के लिए सुरक्षित बंदरगाह नियमों के विकल्प का उपयोग करने की नियत तारीख 30 नवंबर है और फॉर्म 3CEFB प्रस्तुत करके निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन के लिए सुरक्षित बंदरगाह नियमों का उपयोग करने की नियत तारीख है।

यह वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान यूनिट धारकों को बिजनेस ट्रस्ट द्वारा वितरित आय का विवरण दाखिल करने और मूल्यांकन वर्ष 202324 के लिए फॉर्म आईटीआर -7 में आय का रिटर्न प्रस्तुत करने की भी समय सीमा है। यदि करदाताओं को धारा 139(1) के स्पष्टीकरण 2 का खंड (ए) में संदर्भित किया जाता है।

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