Investment News: मैच्योर FD पर कर लें क्लेम, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान, RBI ने बदला नियम
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा है कि कोई एफडी मैच्योर हो जाती है और वो बिना क्लेम के बैंक के पास ही पड़ी रहती है तो उस पर ब्याज दर बचत खाते के हिसाब से या फिर मैच्योर हो चुकी एफडी पर कॉन्ट्रैक्टेड ब्याज में से जो कम होगी वही मिलेगी।
Investment News: लोग अपनी जिंदगी की मेहनत की कमाई और बचाए हुए पैसे से अच्छा रिटर्न चाहते हैं। लोग अपने पैसे का ऐसी जगह निवेश करना चाहते हैं कि जहां से ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सके। ऐसे में लोगों के बीच फिक्स्ड डिपॉजिट (fixed deposit) सबसे लोकप्रिय सेविंग टूल है। अगर आपने भी किसी बैंक में अपनी एफडी कराई है तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। अब आपको एफडी मैच्योर होते ही क्लेम कर लेनी चाहिए वरना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है।
बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने एफडी से जुड़े कई नियमों में बढ़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद अगर आप की एफडी मैच्योर होने के बाद भी क्लेम नहीं होती है और पैसा बैंक के पास पड़ा रहता है तो आपको बचत पर ब्याज का नुकसान उठाना पड़ सकता है।
एफडी मैच्योर होने के बाद भी बैंक में है तो नुकसान हो सकता है
दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपने एक सर्कुलर में कहा है कि कोई एफडी मैच्योर हो जाती है और उसका पेमेंट नहीं होता या वो बिना क्लेम के बैंक के पास ही पड़ी रहती है तो उस पर ब्याज दर बचत खाते के हिसाब से या फिर मैच्योर हो चुकी एफडी पर कॉन्ट्रैक्टेड ब्याज में से जो कम होगी वहीं मिलेगी।
रिजर्व बैंक ने कहा है कि "ये एक मुख्य दिशानिर्देश है, ये निर्णय हर तरह के बैंकों पर लागू होगा। इसमें कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, लोकल एरिया बैंक, स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक शामिल हैं।
कहां से ले सकते हैं एफडी
एफडी में पहले से तय समय के लिए एक राशि को निवेश कर दिया जाता है। इस पर सामानय बचत की तुलना में थोड़ा बेहतर ब्याज मिलता है। अगर यही निवेश 5 साल या उससे अधिक अवधि के लिए किया जाता है तो टैक्स सेविंग का भी लाभ मिलता है। कहां से ले सकते हैं एफडी
एफडी को किसी भी बैंक से लिया जा सकता है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में भी एफडी कराई जा सकती है। एफडी पर निवेश लोन का फायदा उठा सकते हैं लेकिन टैक्स-सेविंग एफडी पर ये सुविधा नहीं मिलती है।