Lost Your PAN Card: खो गया पैन कार्ड तो ऐसे करें अप्लाई, बहुत आसान है ये तरीका
Lost Your PAN Card: हम आपको यह यहां कुछ प्रक्रिया बता रहें हैं जिनकी मदद से आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनो तरीके से पैन (Permanent Account Number) कार्ड बनवा सकते हैं।
How To Apply Lost Your PAN Card: पैन (PAN) कार्ड मौद्रिक लेनदेन, बिक्री और खरीद, वीजा के लिए आवेदन करने और सबसे महत्वपूर्ण रूप से आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। यह भारत के आयकर विभाग द्वारा नागरिकों को जारी किया गया दस अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर है। यदि आपने अपना पैन कार्ड खो दिया है या गुम हो गया है, तो आप डुप्लीकेट पैन के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं, या आईटी विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल से इलेक्ट्रॉनिक पैन कार्ड या ई-पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
खोने की स्थिति में तुरंत करें एफआईआर
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पैन कार्ड के खोने या चोरी होने की स्थिति में, आपको तुरंत अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करनी चाहिए और एफआईआर की शिकायत कॉपी प्राप्त करनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपके पैन का किसी के भी द्वारा धोखाधड़ी में उपयोग न हों। हम आपको यह यहां कुछ प्रक्रिया बता रहें हैं जिनकी मदद से आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनो तरीके से पैन (Permanent Account Number) कार्ड बनवा सकते हैं।
पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
- Step 1. आप सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट TIN NSDLपर जाएं।
- Step 2. फिर "Changes or correction in existing PAN data/ Reprint of PAN card (No changes in existing PAN data पर क्लिक करें।
- Step 3. नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर जैसी अनिवार्य जानकारी भरे और फिर सबमिट करें।
- Step 4. एक टोकन नंबर प्राप्त होगा और भविष्य के संदर्भों के लिए आवेदक के पंजीकृत ईमेल पर नंबर भेजा जाएगा।
- Step 5. फिर 'Personal Details' पेज पर सभी जानकारी भरें। आप उपलब्ध विकल्पों में से पैन आवेदन जमा करने का तरीका चुन सकते हैं- आवेदन फॉर्म भरें, ई-केवाईसी और ई-हस्ताक्षर के माध्यम से डिजिटल रूप से जमा करें।
- a) फिजिकली तौर से भेजे गए एप्लीकेशन फॉर्म- आवेदन के भुगतान के बाद, एक पावती फॉर्म तैयार किया जाएगा, जिसे स्व-सत्यापित दस्तावेजों जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, मतदाता पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिक प्रमाण पत्र, आदि के साथ प्रिंट करना होगा। इन्हें एनएसडीएल की पैन सेवा इकाई में पंजीकृत होना चाहिए और लिफाफे के उपर "Acknowledgement No.-xxxx – Application for Reprint of PAN or Application for changes or correction in PAN data" उल्लेख होना चाहिए।
- b) ई-केवाईसी और ई-साइन के माध्यम से डिजिटल रूप से जमा करें: इस सेवा का लाभ उठाने के लिए आधार अनिवार्य है। प्रदान किए गए विवरण के प्रमाणीकरण के लिए आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। फाइनल फॉर्म जमा करते समय फॉर्म पर ई-साइन करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत होगी।
- c) ई-हस्ताक्षर के माध्यम से स्कैन की गई इमेज को जमा करें: इस विकल्प का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड भी अनिवार्य है। आपको अपने पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और अन्य दस्तावेजों की स्कैन की गई इमेज को अपलोड करना होगा। दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद एक ओटीपी एप्लीकेशन फॉर्म को वेरीफाई करेगा।
- Step 6. आपको भौतिक पैन कार्ड और ई-पैन कार्ड के बीच चयन करना होगा। ई-पैन कार्ड के लिए एक वैध ईमेल पते की आवश्यकता होगी।
- Step 7. वैलिड जानकारी और दस्तावेज़ विवरण भरे और आवेदन जमा करें।
- Step 8. अब आपको भुगतान करना होगा इसके बाद एक पावती रसीद उत्पन्न की जाएगी। पैन कार्ड 15-20 दिनों के भीतर जारी किया जाएगा।
पैन कार्ड के लिए ऑफ़लाइन आवेदन कैसे करें
- Step 1. आप "Request for new PAN card or/and changes or Correction in PAN Data" फ़ॉर्म को डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं।
- Step 2. फॉर्म में सभी आवश्यक विवरण भरें और संबंधित बॉक्स पर हस्ताक्षर करें।
- Step 3. व्यक्तिगत आवेदक के लिए, 2 पासपोर्ट आकार की फोटो होनी चाहिए। सावधानी से हस्ताक्षर करें।
- Step 4. फॉर्म के साथ भुगतान, पहचान का प्रमाण, पते का प्रमाण और पैन का प्रमाण एनएसडीएल सुविधा केंद्र को भेजा जाएगा। भुगतान प्राप्त करने के बाद, एक मुद्रित पावती फॉर्म उत्पन्न होता है जिसका उपयोग पैन कार्ड की स्थिति को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है।
- Step 5. विभाग द्वारा आवेदन प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर डुप्लीकेट पैन कार्ड भेज दिया जाएगा।