GST Council meeting: इंश्योरेंस प्रीमियम से फूड ऑर्डर तक, ये चीजें हो जाएंगी सस्ती!...जीएसटी काउंसिल की बैठक में हो सकते हैं कई बड़े ऐलान
GST Council meeting: बैठक में जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर टैक्स रेट्स को कम करने पर तो वहीं सिन प्रोडक्ट्स पर हाई रेट्स समेत बड़े-टिकट रेट्स को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है।
GST Council meeting: आज यानी शनिवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जहां बहुत सी वस्तुओं पर टैक्स घटाया जा सकता है तो वहीं कुछ चीजों पर टैक्स लगाए भी जा सकते हैं।
जीएसटी काउंसिल अपनी आज की बैठक में जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम ((Life and Health Insurance) पर टैक्स रेट्स को कम करने पर फैसला ले सकती है, लेकिन सिन प्रोडक्ट्स पर हाई रेट्स समेत बड़े-टिकट रेट्स को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में और राज्य के समकक्षों की उपस्थिति में जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक में एविएशन इंडस्ट्री की लागत के लिए एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) को माल और सेवा कर (GST) के दायरे में लाने पर भी विचार-विमर्श होने की संभावना है। मंत्रियों के समूह (GOM) ने कुल 148 वस्तुओं के रेट्स में फेरबदल का प्रस्ताव दिया है. लेकिन सूत्रों के अनुसार कुछ ही वस्तुओं पर टैक्स में बदलाव पर आम सहमति बन सकती है।
ऑनलाइन फूड ऑर्डर पर मिल सकती है छूट
स्विगी और जोमैटो जैसे फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफार्मों पर भी जीएसटी रेट्स को मौजूदा 18 प्रतिशत (ITC के साथ) से घटाकर 5 प्रतिशत (इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिना) करने का प्रस्ताव है। हालांकि, फिटमेंट कमेटी ने इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ-साथ छोटे पेट्रोल और डीजल वाहनों की बिक्री पर मौजूदा 12 प्रतिशत से 18 प्रतिशत की दर बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। सूत्रों के अनुसार, इस बढ़ोतरी से पुरानी और पुरानी छोटी कारें और इलेक्ट्रिक वाहन पुराने बड़े वाहनों के बराबर हो जाएंगे।
इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स में मिल सकती है छूट
काउंसिल की आज की बैठक के एजेंडे में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी रेट्स तय करना है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में काउंसिल द्वारा गठित एक मंत्री समूह ने नवंबर में अपनी बैठक में टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों के लिए भुगतान किए गए बीमा प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने पर सहमति जताई थी। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों द्वारा हेल्थ्र इंश्योरेंस कवर के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम को टैक्स छूट देने का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा 5 लाख रुपये तक के कवरेज वाले स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर जीएसटी से छूट देने का प्रस्ताव है। जीएसटी के तहत बीमा टैक्स पर अंतिम निर्णय शनिवार को होने की संभावना है क्योंकि अधिकांश राज्य प्रीमियम पर टैक्स कम करने के पक्ष में हैं।
इन चीजों पर बढ़ सकता है टैक्स
इस महीने की शुरुआत में मंत्रिसमूह ने परिषद को कोड ड्रिंक, सिगरेट, तंबाकू और इससे जुड़े प्रोडक्ट्स जैसे हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स को मौजूदा 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने की अपनी सिफारिश पेश करने का फैसला लिया है। जीएसटी के तहत 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की चार स्तरीय टैक्स स्लैब जारी रहेगी और मंत्रिसमूह द्वारा केवल हानिकारक वस्तुओं के लिए 35 प्रतिशत का नया टैक्स स्लैब प्रस्तावित की गई है।