RBI News: 6 महीने तक बिना आज्ञा के इन बैंकों से नहीं होगा कोई लेनदेन, RBI ने लगाया प्रतिबंध, लखनऊ भी शामिल

RBI News: पांच सहकारी बैंकों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के कारण उन पर प्रतिबंध लगाया है। प्रतिबंध छह महीने तक लागू रहेंगे।

Written By :  Viren Singh
Update: 2023-02-25 09:28 GMT

RBI News (सोशल मीडिया)  

RBI News: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सहकारी बैंकों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। आरबीआई ने पांच सहकारी बैंको की वित्तीय स्थिति को देखते हुए पैसे के लेनदेन के अलावा कई प्रतिबंध लगाया है। आरबीआई ने यह प्रतिबंध अगले छह महीने के लिए लगाया है। हालांकि इस प्रतिबंध पर कुछ सहकारी बैंकों को लेन-देन में कुछ छूट मिली है। आरबीआई ने कई राज्यों में स्थिति सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगया है। इसमें एक सहकारी बैंक यूपी के लखनऊ का भी शामिल है।

आरबीआई ने कहा कि पांच सहकारी बैंकों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के कारण उन पर प्रतिबंध लगाया है। प्रतिबंध छह महीने तक लागू रहेंगे और इसमें आरबीआई की पूर्व स्वीकृति के बिना ऋण देने, निवेश करने, कोई देनदारी उठाने या संपत्तियों के निपटान पर प्रतिबंध शामिल है।

कुछ बैंकों 5 हजार रुपये तक राशि निकालने की छूट

केंद्रीय बैंक ने बताया कि तीन बैंकों एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक, आदर्श महिला नगरी सहकारी बैंक मर्यादित और शिमशा सहकारा बैंक नियमिता के ग्राहक बैंकों की वर्तमान तरलता स्थिति के कारण अपने खातों से धनराशि नहीं निकाल पाएंगे। हालांकि, उरावकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक और शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक के ग्राहक 5,000 रुपये तक निकाल सकते हैं।

5 लाख रुपये तक जमा बीमा होता रहेगा क्लेम

सभी पांच सहकारी बैंकों के पात्र जमाकर्ताओं को जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम से 5 लाख तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त होगी। आरबीआई के इस कदम का उद्देश्य जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करना है।

लखनऊ की इस सहकारी बैंक पर भी लगा प्रतिबंध

आरबीआई ने जिन पांच सहकारी बैंकों पर अगले छह महीने लिए प्रतिबंध लगया है। वे कई देश के कई राज्यों में स्थिति हैं। आरबीआई के अनुसार, उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित एचसीबीएल सहकारी बैंक, महाराष्ट्र के औरंगाबाद स्थित आदर्श महिला नगरी सहकारी बैंक मर्यादित और कर्नाटक के मद्दुर, मांड्या स्थित शिमशा सहकार बैंक नियमित सहकारी बैंक हैं। इन बैंकों के ग्राहक आगामी छह महीने तक बिना आरबीआई के अनुमित के पैसों का कोई भी लेन देने नहीं कर सकेंगे। इन बैंकों पर मौजूदा नकदी की स्थिति को देखते हुए यह कार्रवाई की गई है।

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