NDA Exam Updates: अब एनडीए की परीक्षा दे सकेंगी महिलाएं, SC ने कहा- एडमिशन कोर्ट के अंतिम आदेश के होंगे अधीन
NDA Exam Updates: सुप्रीम कोर्ट ने आदेश (Supreme Court Order) दिया है कि 5 सितंबर को होने वाली एनडीए की परीक्षा में अब महिलाएं भी शामिल हो सकती हैं।
NDA Exam Updates: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की परीक्षा (National Defence Academy ki Pariksha) को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आदेश (Supreme Court Order) दिया है कि 5 सितंबर को होने वाली एनडीए (NDA) की परीक्षा में अब महिलाएं (Women) भी शामिल हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एडमिशन कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन होंगे।
महिलाओं को एनडीए की परीक्षा में शामिल नहीं होने देने पर सुप्रीम कोर्ट ने सेना (Army) को फटकार लगाई। सेना के इस मामले पर अपनी बात रखते हुए कहा कि यह एक नीतिगत निर्णय है, जिस पर कोर्ट ने कहा कि यह नीतिगत निर्णय "लिंग भेदभाव" पर आधारित है।
क्या थी याचिका
बताया जा रहा है कि कोर्ट में पेश की गई याचिका में यह बताया गया कि इंटरमीडिएट पास करने वाली महिला उम्मीदवारों को लिंग के आधार पर एनडीए और नौसेना अकादमी की होने वाली परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाता है, जबकि पुरुषों को इसी शिक्षा के स्तर पर उन्हें परीक्षा में शामिल किया जाता है। इतना ही नहीं परीक्षा में पास होने वाले इन पुरुष उम्मीदवारों को भारतीय सशस्त्र बलों (Indian Armed Forces) में कमीशंड अधिकारी (Commissioned Officer) की नियुक्ति के लिए ट्रेनिंग के लिए एकेडमी में शामिल भी किया जाता है। इस प्रकार से देखा जा सकता है कि यह मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) और लिंग के आधार पर भेदभाव का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया जा रहा है।
बताते चलें कि एनडीए की परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई आज की गई। याचिका में कहा गया था कि महिलाओं को लिंग के आधार पर एनडीए और एनए (NDA & NA) की एग्जाम में सम्मिलित नहीं होने दिया जाता है, जोकि समानता के मौलिक अधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। इस मामले पर कोर्ट ने महिलाओं के पक्ष में फैसला सुनाते हुए अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि एनडीएम और नौसेना अकादमी (NA) की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए, साथ ही एनडीए में ट्रेनिंग देने की भी अनुमति दी जाए।