Sonbhadra Crime News: सास और प्रेमी को फांसी की सजा,अवैध संबंध पर पर्दा डालने के लिए मां-बेटी को मारा था,एक दशक बाद मिला न्याय

अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत में बृहस्पतिवार को यह फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने माना कि 11 वर्ष पूर्व मां-बेटी की साड़ी से गला दबाकर की गई हत्या और इसके बाद बिस्तर पर आग लगाकर उन्हें जलाने की कोशिश की।

Published By :  Divyanshu Rao
Update: 2021-09-16 16:25 GMT
क्राइम की प्रतीकात्मक तस्वीर (डिजाइन फोटो: न्यूज़ट्रैक)

Sonbhadra Crime News: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में चोपन थाना क्षेत्र के चोपन गांव में 11 साल पूर्व अवैध संबंधों पर पर्दा डालने के लिए सास द्वारा प्रेमी के साथ मिलकर अपनी बहू और पोती की नृशंस हत्या के मामले में अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पारित निर्णय में कहा है कि दोषी सास और उसके प्रेमी को तब तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाए जब तक उनकी मौत ना हो जाए।

अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत में बृहस्पतिवार को यह फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने माना कि 11 वर्ष पूर्व मां-बेटी की साड़ी से गला दबाकर की गई हत्या और इसके बाद बिस्तर पर आग लगाकर उन्हें जलाने की कोशिश गंभीरतम अपराध है। इसको दृष्टिगत रखते हुए दोषी गीता देवी और अशोक शर्मा को मृत्युदंड और 70-70 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड अदा न करने की दशा में दोनों दोषियों को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी।

यह पूरा मामला साल 2010 का है

यहां यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले का है। जहां चोपन गांव निवासी श्रवण शर्मा राजस्थान में नौकरी करते थे और उनकी पत्नी सुनीता देवी और तीन वर्षीय पुत्री झलक उनकी मां गीता देवी के साथ चोपन गांव में रहती थीं। वर्ष 2010 में जिस वक्त घटना हुई। उस समय सुनीता गर्भवती भी थी। 21 दिसंबर 2010 की भोर में श्रवण शर्मा को चोपन के ग्राम प्रधान से सूचना मिली कि उनकी पत्नी और बेटी की साड़ी से गला घोंट कर हत्या कर दी गई है।

क्राइम की प्रतीकात्मक तस्वीर (डिजाइन फोटो:न्यूज़ट्रैक)

और उनकी बिस्तर में आग लगाकर जलाने की भी कोशिश की गई है। इस पर श्रवण शर्मा ने घटना की जानकारी मिर्जापुर जिले के कोतवाली कटरा क्षेत्र में शबरी संकठा प्रसाद की गली में रहने वाले अपने ससुर सतीश कुमार शर्मा को दी। सूचना मिलने के बाद सतीश सपरिवार चोपन पहुंचे तो देखा कि उनकी बेटी और नतिनी की साड़ी से गला दबाकर हत्या की गई है और बिस्तर पर आग लगाकर उन्हें जलाने की भी कोशिश की गई है।

सतीश ने पुलिस को तहरीर दी 

इस पर सतीश ने पुलिस को तहरीर दी और आरोप लगाया कि यह हत्या उनकी पुत्री की सास गीता देवी और दूर के रिश्तेदार अशोक शर्मा ने मिलकर की है। तहरीर में कहा कि अशोक शर्मा अक्सर चोपन आता रहता था और गीता देवी से उसके अवैध संबंध की चर्चा होती रही है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना में भी आगे चलकर लगाए गए आरोप सही साबित हुए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका सुनीता के पेट में गर्भ पाए जाने की भी पुष्टि हुई।

पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद चोपन गांव निवासी गीता देवी और मिर्जापुर जिले के जिगना थाना क्षेत्र में हरगढ़ गांव के रहने वाले अशोक शर्मा के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई। मामले की सुनवाई के दौरान गवाहों का बयान दर्ज किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों की भी वैधानिकता जांची गई। अधिवक्ताओं के तर्क सुने गए। इसके आधार पर दोषसिद्ध पाते हुए गीता देवी और अशोक शर्मा को फांसी की सजा और 70-70 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अभियोजन पक्ष की तरफ से अभियोजन अधिकारी विजय कुमार यादव ने पैरवी की।

बता दें कि सोनभद्र के इतिहास में यह दूसरा मौका है जब अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। हालांकि इससे पूर्व किए गए फांसी के फैसले को हाईकोर्ट ने उम्रकैद में तब्दील कर दिया था।

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