नई दिल्ली: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनलों को एडवाइजरी जारी कर कंडोम के विज्ञापनों को दिन के समय दिखाने से मना किया है। एडवाइजरी में मंत्रालय ने कहा है, कि कंडोम के विज्ञापन अब केवल रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही दिखाए जाएं। ताकि, ऐसे कंटेंट को बच्चों तक पहुंचे जाने से रोका जा सके।
स्मृति ईरानी के नेत्रित्व वाले मंत्रालय ने जारी एडवाइजरी में लिखा है, कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया है कि कुछ चैनल दिन में कई बार कंडोम का विज्ञापन चलाते हैं। यह बच्चों के लिए सही नहीं है। इस बाबत टीवी चैनलों को केबल टेलीविजन नेटवर्क कानून, 1994 पर ध्यान देना चाहिए।
क्या कहता है कानून?
केबल टेलीविजन नेटवर्क कानून, 1994 के नियम 7 (7) के तहत ऐसे विज्ञापन, जिनसे बच्चों की सुरक्षा प्रभावित होती हो या उन पर गलत प्रभाव डालते हों, उन्हें ना दिखाया जाए। वहीं, नियम 7(8) कहता है कि विज्ञापनों में अनुचित, अश्लील, डरावना या अपमानजनक विषय या वर्णन नहीं होना चाहिए।
ये कहा मंत्रालय ने
मंत्रालय ने कहा है, कि 'इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर सभी टीवी चैनलों को ये सुझाव दिया जाता है कि ऐसे कंडोम विज्ञापन जो एक विशेष आयु वर्ग के लिए बनाया गया है और बच्चों के लिए अनुचित है उसे टेलीकास्ट ना करें। ऐसे विज्ञापन रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही दिखाए जाने चाहिए।'
बता दें, कि ये सरकारी एडवाइजरी तब आई, जब इस महीने की शुरुआत में एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया (एएससीआई) ने मंत्रालय को ऐसे विज्ञापनों और उनके समय को लेकर कदम उठाने को कहा था।